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29 साल बाद तमंचे के आरोप में घिरा आरोपी हुआ बरी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2020 10:27 PM IST
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29 साल बाद कोर्ट ने किया दोषमुक्त
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बुलंदशहर। अगौता थाना पुलिस द्वारा 29 वर्ष पूर्व 25 साल की उम्र में गिरफ्तार कर एक युवक को जेल भेजा गया था। जिसे अब न्यायालय प्रथम सिविल जज ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मेघा अग्रवाल ने दोषमुक्त कर दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 20 अप्रैल 1991 की रात अगौता थाना पुलिस टीम थाना क्षेत्र में गश्त पर थी। जब पुलिस सुबह के चार बजे हैदराबाद गांव के पास पहुंची तो एक युवक दिखाई दिया। जिसे पुलिस ने रोका और उसकी तलाशी ली। पुलिस का दावा था कि तलाशी के दौरान युवक के पास से एक तमंचा और तीन कारतूस मिले। पूछताछ में उसकी शिनाख्त जगदीप निवासी गांव हैदराबाद थाना अगौता के रूप में हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। हालांकि कुछ समय बाद वह जमानत पर बाहर आ गया। पुलिस ने मुकदमे में चार्जशीट लगा दी। जिसके बाद मुकदमे का ट्रायल न्यायालय प्रथम सिविल जज ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मेघा अग्रवाल की अदालत में शुरू हुआ। इस मामले में न्यायालय में पुलिसकर्मी राजपाल सिंह, मुन्नालाल, महीपाल सिंह आदि के बयान हुए। पुलिसकर्मी राजपाल सिंह के बयान संदेहास्पद मिले। जिसके बाद न्यायालय ने गांव हैदराबाद निवासी जगदीप को बरी कर दिया।
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