{"_id":"6161e8fe8ebc3e05cf55c721","slug":"bulandshahr-news-bulandshahr-news-gbd227421716","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या की कोशिश में चार दोषियों को सात साल कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या की कोशिश में चार दोषियों को सात साल कारावास
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हत्या की कोशिश में चार दोषियों को सात साल कारावास
बुलंदशहर। औरंगाबाद क्षेत्र के गांव सुरजावली में वर्ष 2009 में हुए जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष कारावास और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि औरंगाबाद थाना क्षेत्र में वर्ष-2009 में विक्रम व रिंकू निवासी सूरजावली के साथ धनेश, धर्मपाल, अमरपाल और सतीश निवासी ग्राम सूरजावली ने अभद्रता करते हुए मारपीट की थी। विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसमें विक्रम घायल हो गया था। मामले में जानलेवा हमले सहित विभिन्न धाराओं में औरंगाबाद थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जांच के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। न्यायालय ने अब सभी गवाहों के बयानों व साक्ष्यों का अवलोकन चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें सात-सात वर्ष कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी सुनाया है।
विज्ञापन
बुलंदशहर। औरंगाबाद क्षेत्र के गांव सुरजावली में वर्ष 2009 में हुए जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष कारावास और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि औरंगाबाद थाना क्षेत्र में वर्ष-2009 में विक्रम व रिंकू निवासी सूरजावली के साथ धनेश, धर्मपाल, अमरपाल और सतीश निवासी ग्राम सूरजावली ने अभद्रता करते हुए मारपीट की थी। विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसमें विक्रम घायल हो गया था। मामले में जानलेवा हमले सहित विभिन्न धाराओं में औरंगाबाद थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जांच के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। न्यायालय ने अब सभी गवाहों के बयानों व साक्ष्यों का अवलोकन चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें सात-सात वर्ष कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी सुनाया है।
विज्ञापन