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जानलेवा हमले के आरोपी को सुनाई छह साल की सजा
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जानलेवा हमले के आरोपी को सुनाई छह साल की सजा
अनूपशहर । अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अनूपशहर अरविंद कुमार द्वितीय की कोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोपी विकास को दोषी मानते हुए छह साल के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई हैै।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जुगेंद्र सिंंह सेजवार ने बताया कि डिबाई निवासी कुंवरपाल सिंह ने थाना नरौरा में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई धर्मपाल 22 नवंबर 2011 की सांय काल अपने घर जा रहा था कि मौके पर पहले से छिपे बैठे आरोपी मुन्नालाल, बोबी तथा विकास व दो अन्य बदमाश तमंचा, लाठी व चाकू लैस होकर सामने आ गए और मुन्नालाल ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से धर्मपाल को गोली मारी और विकास से भी गोली मारने को कहा। विकास ने भी गोली चलाई जिससे धर्मपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल धर्मपाल को अस्पताल ले जाया गया। जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस दौरान मुन्नालाल की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें बोबी बेगुनाह पाया गया था। अदालत ने मामले का विचारण करते हुए दोनों पक्षों के गवाह सबूत तथा जिरह के बाद विकास को दोषी पाते हुए छह साल के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अनूपशहर । अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अनूपशहर अरविंद कुमार द्वितीय की कोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोपी विकास को दोषी मानते हुए छह साल के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई हैै।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जुगेंद्र सिंंह सेजवार ने बताया कि डिबाई निवासी कुंवरपाल सिंह ने थाना नरौरा में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई धर्मपाल 22 नवंबर 2011 की सांय काल अपने घर जा रहा था कि मौके पर पहले से छिपे बैठे आरोपी मुन्नालाल, बोबी तथा विकास व दो अन्य बदमाश तमंचा, लाठी व चाकू लैस होकर सामने आ गए और मुन्नालाल ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से धर्मपाल को गोली मारी और विकास से भी गोली मारने को कहा। विकास ने भी गोली चलाई जिससे धर्मपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल धर्मपाल को अस्पताल ले जाया गया। जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस दौरान मुन्नालाल की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें बोबी बेगुनाह पाया गया था। अदालत ने मामले का विचारण करते हुए दोनों पक्षों के गवाह सबूत तथा जिरह के बाद विकास को दोषी पाते हुए छह साल के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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