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बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सात वर्ष कारावास
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बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सात वर्ष कारावास
बुलंदशहर। डिबाई थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी राजेश कुमार को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम डा. पल्लवी अग्रवाल के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को सात वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि डिबाई थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने दो मार्च 2018 को थाने पर तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि सात वर्षीय भतीजी दो मार्च की सुबह करीब 11 बजे घर से संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो गई थी। काफी तलाश करने के बाद शाम को करीब सात बजे वह रोती बिलखती घर पहुंची। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। परिजनों के पूछने पर उसने बताया कि जब वह घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान आरोपी युवक राजेश उसे अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। अब न्यायालय ने सभी गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी माना है। साथ ही उसे सात वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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बुलंदशहर। डिबाई थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी राजेश कुमार को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम डा. पल्लवी अग्रवाल के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को सात वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि डिबाई थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने दो मार्च 2018 को थाने पर तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि सात वर्षीय भतीजी दो मार्च की सुबह करीब 11 बजे घर से संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो गई थी। काफी तलाश करने के बाद शाम को करीब सात बजे वह रोती बिलखती घर पहुंची। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। परिजनों के पूछने पर उसने बताया कि जब वह घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान आरोपी युवक राजेश उसे अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। अब न्यायालय ने सभी गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी माना है। साथ ही उसे सात वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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