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पप्पन हत्याकांड में अभियुक्त को आजीवन कारावास
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पप्पन हत्याकांड में अभियुक्त को आजीवन कारावास
बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम बसंत कुमार के न्यायालय ने पप्पन हत्याकांड में आरोपी जमशेद को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरपाल सिंह ने बताया कि वादी प्रदीप उर्फ मनोहर प्रजापति निवासी देवीपुरा ने 12 जुलाई 2014 को कोतवाली नगर में तहरीर दी थी। इसमें उसने बताया था कि शाम करीब साढ़े सात बजे आरोपी जमशेद निवासी मोहल्ला इस्लामाबाद उनके घर पर आया था। वह उनके पिता पप्पन को अपने साथ बाइक पर किसी काम से ले जाने की बात कह कर चला गया था। कुछ देर बाद पता चला था कि आरोपी जमशेद ने उसके पिता पप्पन की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार की और कोर्ट में पेश की थी। न्यायालय ने अब आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम बसंत कुमार के न्यायालय ने पप्पन हत्याकांड में आरोपी जमशेद को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरपाल सिंह ने बताया कि वादी प्रदीप उर्फ मनोहर प्रजापति निवासी देवीपुरा ने 12 जुलाई 2014 को कोतवाली नगर में तहरीर दी थी। इसमें उसने बताया था कि शाम करीब साढ़े सात बजे आरोपी जमशेद निवासी मोहल्ला इस्लामाबाद उनके घर पर आया था। वह उनके पिता पप्पन को अपने साथ बाइक पर किसी काम से ले जाने की बात कह कर चला गया था। कुछ देर बाद पता चला था कि आरोपी जमशेद ने उसके पिता पप्पन की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार की और कोर्ट में पेश की थी। न्यायालय ने अब आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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