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बुलंदशहर में 24 नवंबर तक रहेगी लागू रहेगी धारा 144
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बुलंदशहर में 24 नवंबर तक रहेगी लागू रहेगी धारा 144
बुलंदशहर। त्योहारों को देखते हुए डीएम ने जनपद में धारा 144 लगा दी है। यह 24 नवंबर तक लागू रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। वहीं, बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पुलिस के अधिकारियों से त्योहारों के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त गश्त करने का आदेश दिया।
मंगलवार को डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि दो अक्तूबर को महात्मा गांधी जयंती, 7 व 8 को रामनवमी और दशहरा, 26 अक्तूबर को नरक चतुदर्शी, 27, 28 व 29 को दीपावली, गोर्वधन व भैयादूज, चित्रगुप्त जयंती, 2 नवंबर को छठ पूजा आदि त्योहार 24 नवंबर तक मनाए जाने हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी 9 अक्तूबर तक संचालित रहेगी। बताया कि आगामी पर्वों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में धारा 144 लागू किया जाना आवश्यक है। डीएम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस, धरना-प्रदर्शन, पंचायत, शिविर या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। बिना अनुमति शस्त्र, भाला, बंदूक, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थल पर मिला तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मांस की बिक्री खुले में नहीं होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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बुलंदशहर। त्योहारों को देखते हुए डीएम ने जनपद में धारा 144 लगा दी है। यह 24 नवंबर तक लागू रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। वहीं, बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पुलिस के अधिकारियों से त्योहारों के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त गश्त करने का आदेश दिया।
मंगलवार को डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि दो अक्तूबर को महात्मा गांधी जयंती, 7 व 8 को रामनवमी और दशहरा, 26 अक्तूबर को नरक चतुदर्शी, 27, 28 व 29 को दीपावली, गोर्वधन व भैयादूज, चित्रगुप्त जयंती, 2 नवंबर को छठ पूजा आदि त्योहार 24 नवंबर तक मनाए जाने हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी 9 अक्तूबर तक संचालित रहेगी। बताया कि आगामी पर्वों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में धारा 144 लागू किया जाना आवश्यक है। डीएम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस, धरना-प्रदर्शन, पंचायत, शिविर या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। बिना अनुमति शस्त्र, भाला, बंदूक, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थल पर मिला तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मांस की बिक्री खुले में नहीं होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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