फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   accused of misdeed a teenager got life imprisonment mother of culprit got two years of imprisonment

UP: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, दरिंदे की मां को दो साल की सजा; जानें क्या था महिला का दोष

Thu, 15 May 2025 11:08 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर
संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर Published by: विकास कुमार Updated Thu, 15 May 2025 11:08 PM IST
सार

बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र में नवंबर 2022 में वारदात को अंजाम दिया गया था। एससी वर्ग के एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि 16 नवंबर को उनकी 14 वर्षीय बेटी को विक्रांत नाम का युवक बहला फुसलाकर ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 

विज्ञापन
accused of misdeed a teenager got life imprisonment mother of culprit got two years of imprisonment
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

किशोरी के दुष्कर्म के आरोपी विक्रांत को अदालत ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वारदात में पीड़ित पक्ष को धमकाने और दबाव बनाने के मामले में दोषी की मां रजनी को भी दो साल के कारावास की सजा के साथ दो हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है।

विज्ञापन

बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र में नवंबर 2022 में वारदात को अंजाम दिया गया था। एससी वर्ग के एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि 16 नवंबर को उनकी 14 वर्षीय बेटी को विक्रांत नाम का युवक बहला फुसलाकर ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उन्हें जानकारी हुई तो आरोपी व उसके परिजनों से शिकायत की। इस पर आरोपियों ने उनके साथ अभद्रता करते हुए शिकायत करने पर हत्या की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी विक्रांत और उसके एक साथी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस की जांच में दूसरे युवक की नामजदगी गलत पाई गई। इसके बाद उसका नाम निकाल दिया गया। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी विक्रांत की मां रजनी भी पीड़ितों को धमकी देने व दबाव बनाने में शामिल थी। इस पर पुलिस ने महिला का नाम जोड़ते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।

विज्ञापन

अब एडीजे एवं अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम प्रथम मनोज कुमार सिंह तृतीय के न्यायालय दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त विक्रांत और उसकी मां रजनी को दोषी करार दिया है। विक्रांत को दुष्कर्म-पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 32 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, रजनी को दो साल का कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed