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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Accused of extortion convicted after 30 years

Bulandshahar News: अवैध वसूली का आरोपी 30 वर्ष बाद दोषी करार

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 24 Jun 2025 10:02 PM IST
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बुलंदशहर। गुलावठी कोतवाली क्षेत्र में फरवरी 1995 में अवैध वसूली करने वाले अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने अब 30 वर्ष बाद दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे जेल में बिताई गई अवधि और एक हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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मॉनीटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि 12 फरवरी 1995 को थाना गुलावठी में आरोपी सोहनपाल निवासी गांव भटौला (गुलावठी) के खिलाफ एक गाड़ी की अवैध तरीके से हवा निकालकर अवैध वसूली करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 10 अगस्त 1995 को पुलिस ने मामले में जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था।
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इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई संपन्न कराई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिपाठी के न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी सोहनपाल को दोषी करार दिया है।
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