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6 सितंबर तक धारा 144 लागू
Updated Fri, 06 Jul 2018 10:46 PM IST
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जिले में छह सितंबर तक धारा 144 लागू
बुलंदशहर। कांवड़ मेला, शिवरात्रि समेत अन्य पर्वों को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। एडीएम प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए बिना अनुमति शस्त्र, लाठी-डंडे समेत अन्य हथियार प्रयोग करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
27 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू हो रहा है। जबकि 9 नौ अगस्त का श्रावण मास की शिवरात्रि, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। जिसके चलते जिले में किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे पूर्व ही एडीएम प्रशासन अरविंद मिश्र ने जिले में शुक्रवार 6 जुलाई से 6 सितंबर तक धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत कोई भी व्यक्ति सामूहिक प्रदर्शन, रैली, धरना आदि बिना अनुमति के नहीं कर सकेगा। एडीएम ने पुलिस अफसरों को आदेशों का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए हैं।
बुलंदशहर। कांवड़ मेला, शिवरात्रि समेत अन्य पर्वों को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। एडीएम प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए बिना अनुमति शस्त्र, लाठी-डंडे समेत अन्य हथियार प्रयोग करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
27 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू हो रहा है। जबकि 9 नौ अगस्त का श्रावण मास की शिवरात्रि, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। जिसके चलते जिले में किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे पूर्व ही एडीएम प्रशासन अरविंद मिश्र ने जिले में शुक्रवार 6 जुलाई से 6 सितंबर तक धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत कोई भी व्यक्ति सामूहिक प्रदर्शन, रैली, धरना आदि बिना अनुमति के नहीं कर सकेगा। एडीएम ने पुलिस अफसरों को आदेशों का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए हैं।
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