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पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं विधवाएं

Sat, 05 Aug 2017 10:20 PM IST
Updated Sat, 05 Aug 2017 10:20 PM IST
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पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं विधवाएं
पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं विधवाएं
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- आधार कार्ड के बिना महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ
- शासन ने नए आदेश जारी कर जिला प्रशासन को भेजा
- लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में लगेंगे शिविर
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। अब विधवा महिलाएं पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। शासन ने प्रत्येक लाभार्थियों को चार तिमाही में पेंशन देने के लिए नया आदेश जारी किया है।

पति की मौत के बाद निराश्रित होने वाली महिलाओं को सरकार की ओर से 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाती है। यह पेंशन चार तिमाही अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्तूबर से दिसंबर व चतुर्थ तिमाही जनवरी से मार्च तक दी जाती है। पहले विधवा महिलाओं को पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नए आदेश के मुताबिक निराश्रित महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए लाभार्थी का मोबाइल नंबर, आधार नंबर अनिवार्य है। फोटो भी अपलोड करना होगा। पेंशन लाभ के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में शिविर लगेंगे। अधिकारियों को चार माह के भीतर आवेदन का निस्तारण करना होगा। विसंगति एवं अनियमितता मिलने पर अधिकारी जिम्मेदार होगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी शत्रुघ्न कनौजिया ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन होने के बाद खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट जांच कराकर ऑनलाइन ही अग्रसारित करेंगे। आवेदनों पर निर्णय जनपद स्तर पर गठित समिति लेगी। लाभार्थियों का वितरण जिला प्रोबेशन अधिकारी या सदस्य सचिव अपने डिजिटल सिग्नेचर से ऑनलाइन लॉक करेंगे। उसके बाद पेंशन धनराशि पीएफएमएस(सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के जरिए खातों में जाएगी।
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कोट्स
नए शासनादेश के मुताबिक, निराश्रित महिलाएं पेंशन के लिए अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
शत्रुघ्न कनौजिया-जिला प्रोबेशन अधिकारी
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