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Bulandshahar News: दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। पहासू थाना क्षेत्र के एक घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी हृदेश उर्फ पवन शर्मा को अपर सत्र न्यायाधीश गोपालजी के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को 10 साल कारावास और 4500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सोमवार को अभियोजक केशव देव शर्मा और विजय कुमार शर्मा ने बताया कि 2018 में पहासू के गांव जटोला निवासी एक व्यक्ति ने ह्रदेश उर्फ पवन कुमार शर्मा के खिलाफ थाना पहासू में घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजकर मामले की जांच पड़ताल की। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर 27 फरवरी 2019 को कोर्ट में दाखिल कर की।
जिला पुलिस उक्त अभियोग को जिलास्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिह्नित करते हुए मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई सम्पन्न कराई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी पवन कुमार शर्मा को दोषी माना। न्यायाधीश ने अभियुक्त पवन कुमार शर्मा को 10 साल कारावास और 4500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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बुलंदशहर। पहासू थाना क्षेत्र के एक घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी हृदेश उर्फ पवन शर्मा को अपर सत्र न्यायाधीश गोपालजी के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को 10 साल कारावास और 4500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सोमवार को अभियोजक केशव देव शर्मा और विजय कुमार शर्मा ने बताया कि 2018 में पहासू के गांव जटोला निवासी एक व्यक्ति ने ह्रदेश उर्फ पवन कुमार शर्मा के खिलाफ थाना पहासू में घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजकर मामले की जांच पड़ताल की। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर 27 फरवरी 2019 को कोर्ट में दाखिल कर की।
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जिला पुलिस उक्त अभियोग को जिलास्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिह्नित करते हुए मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई सम्पन्न कराई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी पवन कुमार शर्मा को दोषी माना। न्यायाधीश ने अभियुक्त पवन कुमार शर्मा को 10 साल कारावास और 4500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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