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Budaun News: किशोरी से छेड़छाड़ में युवक को तीन साल की सजा

Sat, 04 Mar 2023 09:49 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 04 Mar 2023 09:49 AM IST
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Young man sentenced to three years for molesting a teenager
बदायूं। करीब आठ साल पहले किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में नामजद दोषी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने 18 जून 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 15 जून 2015 को वह अपने पति के साथ बाहर गई थी। घर में उसके दिव्यांग पिता और नाबालिग पुत्री थे। रात करीब एक बजे कस्बा व थाना बिल्सी के मोहल्ला नंबर चार निवासी सूरज घर में घुस आया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की।
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पुत्री के शोर मचाने पर आरोपी सूरज जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में सूरज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में सूरज को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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