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रामलीला मैदान में लगने वाले अस्थाई बुध बाजार पर रोक

Tue, 27 Apr 2021 11:49 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 27 Apr 2021 11:49 PM IST
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उझानी (बदायूं)। रामलीला मैदान में लगने वाला अस्थायी बुध बाजार इस बार नहीं लगेगा। कोरोना संक्रमण को लेकर अफसरों की सख्ती के बाद मंगलवार को नगर पालिका परिषद की ओर से कोतवाली में पत्र भेजकर पुलिस से सहयोग मांगा गया है। पालिका ने साफ कर दिया है कि किसी ने भी मैदान में दुकान लगाने का प्रयास किया तो सामान जब्त कर लिया जाएगा। ईओ की ओर से इस संबंध में जब फोन पर ठेकेदार को सूचना दी गई तो वह बाजार लगवाने की जिद पर अड़ गया। जिस पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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रामलीला मैदान में करीब तीन महीने से हर बुधवार को अस्थायी रूप से बुध बाजार लगता रहा है। गोशाला कमेटी ने बुध बाजार के लिए रामलीला मैदान किराए पर दिया तो पालिका ने भी अनुमति प्रदान कर दी थी। आसपास के निवासियों और स्थानीय व्यापारियों ने विरोध किया तो तीसरे बुधवार को ही पालिका ने अनुमति निरस्त कर दी थी लेकिन अफसरों की मूूक सहमति पर बुध बाजार लगता रहा। पिछले बुधवार स्थानीय व्यापारियों ने फिर से मामला उठाते हुए गुस्से का इजहार किया तो मामला डीएम के संज्ञान में पहुंच गया। कोरोना और स्थानीय स्तर पर विरोध के चलते गोशाला कमेटी के अध्यक्ष रोहताश गुप्ता ने रामलीला मैदान में बुध बाजार लगाने की अनुमति पर रोक लगा दी। इसी के तहत मंगलवार को पालिका प्रशासन की ओर से कोतवाली पुलिस को भी कार्रवाई के लिए पत्र भेज दिया गया। पत्र में कहा गया है कि रामलीला मैदान में अगर दुकानें लगें तो उन्हें हटाने में पालिका का सहयोग किया जाए।
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बताते हैं कि पालिका की ओर से हाथरस निवासी ठेकेदार को भी फोन पर बाजार पर रोक को लेकर अवगत कराया गया लेकिन ईओ डॉ. डीके राय से बातचीत के दौरान ठेकेदार बाजार लगाने की जिद पर अड़ गया। ईओ ने नियम तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रहेगी पुलिस और पालिका कर्मियों की नजर
उझानी। कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पालिका की ओर से मंगलवार को एक और फरमान जारी किया गया। बाजार में दुकानदारों से कहा गया है कि वह अपने प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों की भीड़ नहीं लगने दें। ग्राहक के हाथों का सैनिटाइज कराने के लिए प्रत्येक दुकान पर सैनिटाइजर होना आवश्यक है। किसी भी दुकान के अंदर ग्राहकों की भीड़ नजर आई तो उसके मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

बाहरी व्यक्ति घर आए तो छिपाएं नहीं जानकारी
उझानी। नगर पालिका परिषद ने कोरोना को लेकर शासन की गाइडलाइन के तहत प्रत्येक वार्ड में पालिका सदस्यों की अगुवाई में जो कमेटियां बनाई थीं, उन्हें प्रभावी किया गया। गाइडलाइन के तहत प्रत्येक गृहस्वामी को अपने घर में बाहर से पहुंचने वाले मेहमान के बारे में पालिका को अवगत कराना होगा। नगर में जहां भी कोविड केस निकलेगा, कमेटियां उसकी जानकारी रखेंगी। इसके लिए सफाई निरीक्षक हरीश कुमार और पालिका कर्मी दीपक मथुरिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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