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Budaun News: सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को आजीवन कारावास, तीसरा बरी
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बदायूं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस्लामनगर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 15 दिसंबर 2023 को बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के बाद आरोपी शिकायत करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म व धमकी की धारा में गुड्डू उर्फ हरि सिंह पुत्र मोहनलाल, मनोहर लाल पुत्र रामवीर गांव जरैंडा थाना इस्लामनगर व आशीष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने गुड्डू और मनोहर को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने तीसरे आरोपी आशीष को बरी कर दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस्लामनगर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 15 दिसंबर 2023 को बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के बाद आरोपी शिकायत करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म व धमकी की धारा में गुड्डू उर्फ हरि सिंह पुत्र मोहनलाल, मनोहर लाल पुत्र रामवीर गांव जरैंडा थाना इस्लामनगर व आशीष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने गुड्डू और मनोहर को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने तीसरे आरोपी आशीष को बरी कर दिया है।
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