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Budaun News: एनडीपीएस एक्ट में दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

Fri, 29 Nov 2024 11:34 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 29 Nov 2024 11:34 PM IST
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Two convicts sentenced to three years each under NDPS Act
बदायूं। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट/एफटीसी सौरभ सक्सेना ने 19 साल पुराने मामले में नामजद दो दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक ध्यान सिंह ने 19 नवंबर 2005 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि वह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे। तभी छोटी ज्यारत के रास्ते कुरऊ की ओर से दो व्यक्ति अपने कंधे पर एक-एक बोरा रखकर आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों वापस भागने लगे। पुलिस ने आवश्यक बल का प्रयोग कर दोनों को पकड़ लिया।
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भागने का कारण पूछा तो बताया कि उनके पास बोरों में अफीम का डोडा चूर्ण है। नाम-पता पूछने पर एक ने अपना नाम प्रमोद कुम्हार निवासी नाहर खां सराय थाना कोतवाली और दूसरे ने हृदयेश साहू निवासी चौधरी सराय थाना कोतवाली बदायूं बताया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सौरभ सक्सेना ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से दलीलों को सुनने के बाद आरोपी प्रमोद कुम्हार और हृदयेश साहू को मुजरिम ठहराया। कोर्ट ने दोनों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी डाला है।
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