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Budaun News: बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त, स्कूल वाहनों के लिए नए नियम लागू
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बदायूं। मिशन सेफ फ्यूचर 3.0 अभियान के तहत उच्च न्यायालय के कड़े निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन अनिवार्य किया गया है। इसके तहत सभी विद्यालय प्रबंधनों को चार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। इसकी अनुपालना के लिए परिवहन विभाग सुरक्षा समिति का गठन करेगा।
प्रत्येक स्कूल वाहन में चालक के अलावा एक परिचर अनिवार्य रूप से रहेगा जिससे कि बच्चे सुरक्षित चढ़-उतर सके। छात्राओं वाले वाहनों में अनिवार्य रूप से महिला परिचर ही रहेगी। बच्चों की सुरक्षा और अनुशासन के लिए एक शिक्षक का साथ में यात्रा करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सभी चालकों का पुलिस चरित्र सत्यापन सौ फीसदी अनिवार्य है। बिना सत्यापन वाले चालक को वाहन चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। एआरटीओ हरिओम ने बताया कि परिवहन विभाग की टीम 19 सितंबर तक सघन चेकिंग करेगी। नियम तोड़ने, बिना फिटनेस या अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर चालान, सीज और दंडात्मक कार्रवाई होगी। संवाद
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परिवहन सुरक्षा समिति का किया जाएगा गठन
परिवहन आयुक्त के पत्र के अनुपालन में चल रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यालय परिवहन सुरक्षा समितियों का गठन कराना है। यह समिति प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में बनेगी, जिसमें नायब तहसीलदार, थानाध्यक्ष, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी और उपखंड निरीक्षक सदस्य होंगे। समिति को जुलाई, अक्तूबर, जनवरी और अप्रैल में बैठक करना अनिवार्य होगा।
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प्रत्येक स्कूल वाहन में चालक के अलावा एक परिचर अनिवार्य रूप से रहेगा जिससे कि बच्चे सुरक्षित चढ़-उतर सके। छात्राओं वाले वाहनों में अनिवार्य रूप से महिला परिचर ही रहेगी। बच्चों की सुरक्षा और अनुशासन के लिए एक शिक्षक का साथ में यात्रा करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सभी चालकों का पुलिस चरित्र सत्यापन सौ फीसदी अनिवार्य है। बिना सत्यापन वाले चालक को वाहन चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। एआरटीओ हरिओम ने बताया कि परिवहन विभाग की टीम 19 सितंबर तक सघन चेकिंग करेगी। नियम तोड़ने, बिना फिटनेस या अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर चालान, सीज और दंडात्मक कार्रवाई होगी। संवाद
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परिवहन सुरक्षा समिति का किया जाएगा गठन
परिवहन आयुक्त के पत्र के अनुपालन में चल रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यालय परिवहन सुरक्षा समितियों का गठन कराना है। यह समिति प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में बनेगी, जिसमें नायब तहसीलदार, थानाध्यक्ष, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी और उपखंड निरीक्षक सदस्य होंगे। समिति को जुलाई, अक्तूबर, जनवरी और अप्रैल में बैठक करना अनिवार्य होगा।
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