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Budaun News: किशोरी से छेड़खानी के मामले में दोषी को तीन साल की सजा
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- कोर्ट ने मुजरिम पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। करीब आठ वर्ष पहले अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी युवक को कोर्ट ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा का यह आदेश स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने सुनाया है।
थाना बिसौली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने छह अक्तूबर, 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक शाम के समय उसका भाई, भाभी और भतीजा खेत में बाजरे की फसल काट रहे थे। वहीं पर उसकी नाबालिग पुत्री जानवरों के लिए घास काट रही थी। थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर निवासी हरीश ने उसकी पुत्री को बुरी नीयत से पकड़ लिया।
पुत्री ने विरोध करते हुए शोर मचाया। शोर सुनकर वादी का भाई, भाभी और भतीजा मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आरोपी हरीश मौके से भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में हरीश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
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स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद नामजद आरोपी हरीश को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने मुजरिम को तीन साल की सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। करीब आठ वर्ष पहले अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी युवक को कोर्ट ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा का यह आदेश स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने सुनाया है।
थाना बिसौली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने छह अक्तूबर, 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक शाम के समय उसका भाई, भाभी और भतीजा खेत में बाजरे की फसल काट रहे थे। वहीं पर उसकी नाबालिग पुत्री जानवरों के लिए घास काट रही थी। थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर निवासी हरीश ने उसकी पुत्री को बुरी नीयत से पकड़ लिया।
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पुत्री ने विरोध करते हुए शोर मचाया। शोर सुनकर वादी का भाई, भाभी और भतीजा मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आरोपी हरीश मौके से भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में हरीश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
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स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद नामजद आरोपी हरीश को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने मुजरिम को तीन साल की सजा सुनाई है।