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Budaun News: चोट पहुंचाने के आरोपी को तीन साल की सजा, जुर्माना

Wed, 26 Mar 2025 11:42 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Mar 2025 11:42 PM IST
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Three years imprisonment and fine for causing hurt
बदायूं। सदर कोतवाली क्षेत्र में चोट पहुंचाने के 13 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या प्रथम ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नई सराय निवासी अकील ने 10 दिसंबर 2013 में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि उसका भतीजा जशीम उर्फ चीना दोपहर के समय घर लौट रहा था। नई सराय गेट में घुसते ही थाना मूसाझाग क्षेत्र के गांव तालगांव निवासी बाबा उर्फ रफत अली मिला। रफत अली भतीजे से अपने दो हजार रुपये उधार के मांगने लगा। भतीजे ने कहा- अभी नहीं हैं, कल दे दूंगा।
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यह बात कहने पर उसने चाकू निकालकर भतीजे के पेट में मार दिया। पुलिस ने केस पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर सभी साक्ष्य संकलित करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर व दलील सुनने के बाद रफत अली उर्फ बाबा को तीन साल की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माना भी लगाया।
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