फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Residential and commercial buildings increased, but only 24,000 are still registered in the municipality's records.

Budaun News: आवासीय-कॉमर्शियल भवन बढ़े, पालिका के रिकॉर्ड में अब भी सिर्फ 24 हजार दर्ज

Sat, 06 Dec 2025 01:39 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 06 Dec 2025 01:39 AM IST
विज्ञापन
Residential and commercial buildings increased, but only 24,000 are still registered in the municipality's records.
बदायूं। शहर की आबादी के साथ-साथ आवासीय व कॉमर्शियल भवनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बावजूद इसके नगर पालिका के रिकॉर्ड अब भी पुराने ही आंकड़ों पर टिके हुए हैं। वर्षों से शहर का सर्वे न होने की वजह से पालिका के दस्तावेजों में आज भी सिर्फ 24,828 भवन ही दर्ज हैं। इन्हीं पुराने आंकड़ों के आधार पर जलकर और गृहकर वसूला जा रहा है, जबकि शहर में भवनों की वास्तविक संख्या इससे कई गुना अधिक बताई जा रही है।
विज्ञापन

शहर के मुख्य व व्यस्त इलाकों में पिछले एक दशक में नई कॉलोनियों, बहुमंजिला भवनों और कॉमर्शियल कॉप्लेक्स का निर्माण तेजी से बढ़ा है। बावजूद इसके नगर पालिका ने समय पर सर्वे नहीं कराया, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हो सकी।
विज्ञापन

शहर के सिविल लाइंस निवासी हर्षित सिंह और लोकमन का कहना है कि कई नए मकान, दुकानों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से आज भी पुराने आंंकड़ाें के अनुसार ही टैक्स लिया जा रहा है। इससे नगर पालिका को राजस्व की क्षति हो रही है। पालिका प्रशासन ने स्वीकार किया है कि काफी सालों से शहर में सर्वे का काम नहीं हो सका था।
विज्ञापन
विज्ञापन

करीब नौ साल बाद अब जाकर सर्वे का कार्य फिर से शुरू कराया गया है। पालिका के अधिकारियों का कहना है कि इस बार सर्वे पूरी तरह डिजिटल तरीके से किया जा रहा है, ताकि किसी भी भवन को दर्ज करने में कोई त्रुटि न रहे। टीमें वार्डों में घर-घर जाकर भवनों की वास्तविक स्थिति, माप, व्यावसायिक उपयोग और निर्माण वर्ष की जानकारी जुटा रहीं हैं। पालिका प्रशासन का दावा है कि सर्वे पूरा होते ही भवनों की वास्तविक संख्या सामने आ जाएगी और उसी आधार पर करों के निर्धारण में पारदर्शिता आएगी।


बदली गईं टैक्स की दरें
नगर पालिका ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए वाटर और हाउस टैक्स में बदलाव किया है। नई नियमावली के अनुसार, अब मकान की एनुअल रेंटल वैल्यू (एआरवी) पर कुल 17.5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसमें 10 प्रतिशत हाउस टैक्स और 7.5 प्रतिशत वाटर टैक्स शामिल है। पहले पांच प्रतिशत हाउस टैक्स और 10 प्रतिशत वाटर टैक्स यानी कुल 15 प्रतिशत लिया जाता था। अब पालिका प्रशासन ने 2.5 फीसदी वाटर टैक्स में राहत दी है।



सर्वे का काम किया जा रहा है, जो अंतिम चरण की ओर से जल्द ही शहर में मौजूदा में आवासीय व कॉमर्शियल भवनों के बारे में जानकारी हो सकी। फिर उसी के अनुसार पालिका आवासीय व कॉमर्शियल भवनों से टैक्स लेगी। - विनय कुमार मणि त्रिपाठी, ईओ नगर पालिका
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed