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Budaun News: पॉक्सो एक्ट का आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई
Sun, 05 Oct 2025 01:32 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Published by: बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 05 Oct 2025 01:32 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobe Stock
बदायूं। किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी करार दिया है। उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवक ने नौ जनवरी 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था उसकी नाबालिग बहन नौ जनवरी की रात करीब आठ बजे वह किसी समय घर से चली गई। सुबह होने पर उसके जाने के बारे में पता चला। तब उसकी तलाश शुरू की। इधर-उधर व रिश्तेदारों में उसकी तलाश के दौरान हमें मालूम हुआ कि संजय उर्फ संजू उसे भगा ले गया है।
तलाश के दौरान यह भी पता चला कि बहन गांव कैद थाना धनारी में संजय उर्फ संजू के बहनोई के यहां पर है। पुलिस ने दबिश देकर पीड़िता को पकड़ लिया और आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचक ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराए। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया, अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपों में दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है।
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बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवक ने नौ जनवरी 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था उसकी नाबालिग बहन नौ जनवरी की रात करीब आठ बजे वह किसी समय घर से चली गई। सुबह होने पर उसके जाने के बारे में पता चला। तब उसकी तलाश शुरू की। इधर-उधर व रिश्तेदारों में उसकी तलाश के दौरान हमें मालूम हुआ कि संजय उर्फ संजू उसे भगा ले गया है।
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तलाश के दौरान यह भी पता चला कि बहन गांव कैद थाना धनारी में संजय उर्फ संजू के बहनोई के यहां पर है। पुलिस ने दबिश देकर पीड़िता को पकड़ लिया और आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचक ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराए। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया, अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपों में दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है।
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