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बवाल के आरोपियों की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर
Ujani
Updated Sat, 04 Jul 2015 11:07 PM IST
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पांच जून को अचौरा में नए धर्मस्थल निर्माण को लेकर बवाल के दौरान पुलिस कार्रवाई का शिकार बने दोनों पक्ष के आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। दोनों पक्ष के 35 आरोपी इस वक्त जेल में बंद हैं।
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कोतवाली क्षेत्र के गांव अचौरा में बवाल के बाद पुलिस ने दोनों पक्ष के 48 नामजदों समेत करीब एक सौ लोगों की भीड़ के खिलाफ बलवा, पथराव और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कर पांच जून को 35 लोगों को गिरफ्तार किया था। बवाल के दौरान महिलाओं समेत तीन ग्रामीण घायल भी हुए थे। बवाल की वजह नये धर्मस्थल निर्माण का दूसरे पक्ष द्वारा विरोध रहा था।
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हाईकोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद आरोपियों के घरवालों के चेहरे खिले नजर आए। घरवाले जमानत की औपचारिकता पूरी कराने के लिए शनिवार को कोतवाली पहुंचे। जमानतियों ने कागजातों का सत्यापन भी कराया। अचौरा में भी इससे दोनों पक्ष के घरों में खुशी का माहौल है। दोनों पक्ष के लोगों की मानें तो अब सबकुछ सामान्य है। बता दें कि अचौरा में तनाव का माहौल खत्म होने पर पिछले दिनों पीएसी को भी हटा लिया गया था।
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सोमवार को पहुंचेंगे दोनों पक्ष के लोग घर
जमानत के कागज तस्दीक कराने के लिए शनिवार को कोतवाली पहुंचे ग्रामीणों ने दरोगा ओपी सिंह से कानूनी प्रक्रिया की भी जानकारी हासिल की। पुलिस ने एक-एक करके ज्यादातर जमानतियों से भी बात की। जमानतियों के कागजात कोर्ट में पेश किए जाएंगे। सूत्रों की मानें तो सोमवार को आरोपी जेल से छूट कर घर पहुंच जाएंगे।
वर्जन
अचौरा में बवाल के बाद से जेल में बंद आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल जाने की जानकारी है। दो पक्ष के लोगों को जमानत पर छोड़ जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पूरे हालत पर पुलिस की नजर है।- देवराज सिंह राठी, कोतवाल।