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Budaun News: एक भाई को छेड़खानी में तीन साल तो दूसरे को मारपीट में एक साल की सजा
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बदायूं। पांच साल पुराने छेड़खानी व मारपीट के मामले में दो सगे भाइयों को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने दोषी करार दिया है। बड़े को तीन साल की तो छोटे को एक साल की सजा सुनाई है। बड़े पर 10 हजार तो दूसरे पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
बिसौली थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 26 दिसंबर 2016 को गांव के ही दो सगे भाइयों के खिलाफ नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। विवेचना उप निरीक्षक अशोक कुमार ने की। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया। शनिवार को न्यायाधीश ने ओमप्रकाश को छेड़खानी के मामले में दोषी करारा देते हुए तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं नंदकिशोर को मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए एक साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना लगाया है।
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बिसौली थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 26 दिसंबर 2016 को गांव के ही दो सगे भाइयों के खिलाफ नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। विवेचना उप निरीक्षक अशोक कुमार ने की। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया। शनिवार को न्यायाधीश ने ओमप्रकाश को छेड़खानी के मामले में दोषी करारा देते हुए तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं नंदकिशोर को मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए एक साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना लगाया है।
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