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अब आरक्षण का लाभ लेने वाले बेसिक शिक्षक भी होंगे पदावनत

Fri, 28 Aug 2015 07:39 PM IST
बदायूं
बदायूं Updated Fri, 28 Aug 2015 07:39 PM IST
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 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने भी पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लेने वालों को पदावनत करने का फरमान जारी कर दिया है। वर्ष 97 से 2012 तक पदोन्नति पाने वाले ऐसे अनुसूचित जाति, जनजाति के शिक्षकों को पदावनत करने की सूची तैयार की जाने लगी है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि भारी संख्या में शिक्षकों ने इस दौरान पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लिया था। जल्द ही उन्हें पदावनत कर पूर्व के पद पर भेजा जाएगा। इस आदेश के बाद से लाभ लेने वाले शिक्षकों में खलबली मची हुई है।

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति,जनजाति के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लिए जाने के  मामले में फैसला सुनाते हुए वर्ष 97 से 2012 तक के लाभ होने वाले ऐेसे अधिकारियों-कर्मचारियों को पदावनत करने का आदेश सुनाया था। इस फैसले के बाद सूबे की सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिए कि वह पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लेने वालों को पदावनत करें। कई विभागों में इसकी कार्यवाही हो भी गई। अब सूबे के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने सभी बीएसए को निर्देश दिए हैं कि वो भी इस अवधि के दौरान पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लेने वाले शिक्षकों को पदावनत करें।  इस पत्र के आने के  बाद से बेसिक शिक्षा विभाग ने भी ऐसे शिक्षकों की सूची बनानी शुरू कर दी है। अभी यह साफ नहीं हो सका है कि इस आदेश के बाद जिले में कितने बेसिक शिक्षक प्रभावित होंगे। फिर भी माना जा रहा है कि ऐसे शिक्षकों की संख्या अच्छी खासी है। उनकी सूची बनते ही उन्हें सभी शिक्षकों को पदावनत करते हुए पूर्व के पदों पर भेजा जाएगा।
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बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा ने कहा कि उन सभी शिक्षकों की सूची बनवाई जा रही है। सूची बनने के बाद उन्हें पदावनत करने की कार्रवाई की जाएगी।
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