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Budaun News: ब्लाॅक प्रमुख के पति समेत पांच के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
Thu, 20 Apr 2023 02:20 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Thu, 20 Apr 2023 02:20 AM IST
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बदायूं। सदर कोतवाली क्षेत्र के आर्य समाज में प्रबंध कार्यकारिणी को लेकर चल रहे विवाद में कोर्ट ने ब्लॉक प्रमुख के पति समेत पांच लोगों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। आदेश सीजेएम डॉ. देवेंद्र सिंह फौजदार की अदालत ने जारी किया है। इस मामले में अब सुनवाई को छह मई की तारीख नियत की है।
शहर स्थित आर्य समाज की प्रबंध समिति व आर्य समाज भवन पर काबिज होने का मामला 2014 से सिविल न्यायालय में मुकदमा लंबित है। इस मामले में एक पक्ष को मिला स्टे आदेश खारिज हो गया था। इसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। वादी के मुताबिक स्टे आदेश खारिज होने के बाद बर्ष 2016 में दूसरे पक्ष के धीरज सक्सेना, शस्त्र कार्यालय से रिटायर्ड लिपिक हरिओम वर्मा, एस के कॉलेज प्रवक्ता विवेक जौहरी, सुधीर सिंह, राम प्रकाश सिंह ने अन्य साथियों की मदद से असलहों के बल पर आर्य समाज मे बने कार्यालय पर कब्जा करने का प्रयास किया था। दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग ब मारपीट हुई। धीरज सक्सेना के भाजपा में प्रभाव होने के नाते पुलिस ने उस समय कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। तब वादी ने कोर्ट की शरण ली कोर्ट ने मामले में 18 अप्रेल 2018 को धीरज सक्सेना, हरिओम वर्मा, राम प्रकाश सिंह, विवेक जौहरी, सुधीर सिंह को तलब किया था। इसके बाद धीरज सक्सेना पक्ष हाईकोर्ट से स्टे ले आया था। इसके बाद से लगातार कोर्ट से अद्यतन आदेश दाखिल करने का आदेश होता रहा लेकिन आरोपियों द्वारा कोई भी अद्यतन आदेश दाखिल नहीं किया गया। आरोपियों के खिलाफ फरवरी माह से गैर जमानती वारंट आदेश पारित होते रहे हैं। सीजेएम कोर्ट से सभी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में छह मई 2023 को पेश करने का आदेश दिया है।
मेरे द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी गई है, ब्लाॅक प्रमुख पति धीरज सक्सेना भाजपा नेता बताकर वारंट वापस करा देते हैं, सिविल लाइन ब कोतवाली पुलिस लगातार वारंट आदेशों की अनदेखी कर रही है। शेष आरोपियों पर इसी प्रभाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस के उच्चाधिकारियों को भी शिकायत भेजी है। मामला अब कोर्ट के संज्ञान में है। -पुनीत कुमार कश्य, वादी
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शहर स्थित आर्य समाज की प्रबंध समिति व आर्य समाज भवन पर काबिज होने का मामला 2014 से सिविल न्यायालय में मुकदमा लंबित है। इस मामले में एक पक्ष को मिला स्टे आदेश खारिज हो गया था। इसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। वादी के मुताबिक स्टे आदेश खारिज होने के बाद बर्ष 2016 में दूसरे पक्ष के धीरज सक्सेना, शस्त्र कार्यालय से रिटायर्ड लिपिक हरिओम वर्मा, एस के कॉलेज प्रवक्ता विवेक जौहरी, सुधीर सिंह, राम प्रकाश सिंह ने अन्य साथियों की मदद से असलहों के बल पर आर्य समाज मे बने कार्यालय पर कब्जा करने का प्रयास किया था। दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग ब मारपीट हुई। धीरज सक्सेना के भाजपा में प्रभाव होने के नाते पुलिस ने उस समय कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। तब वादी ने कोर्ट की शरण ली कोर्ट ने मामले में 18 अप्रेल 2018 को धीरज सक्सेना, हरिओम वर्मा, राम प्रकाश सिंह, विवेक जौहरी, सुधीर सिंह को तलब किया था। इसके बाद धीरज सक्सेना पक्ष हाईकोर्ट से स्टे ले आया था। इसके बाद से लगातार कोर्ट से अद्यतन आदेश दाखिल करने का आदेश होता रहा लेकिन आरोपियों द्वारा कोई भी अद्यतन आदेश दाखिल नहीं किया गया। आरोपियों के खिलाफ फरवरी माह से गैर जमानती वारंट आदेश पारित होते रहे हैं। सीजेएम कोर्ट से सभी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में छह मई 2023 को पेश करने का आदेश दिया है।
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मेरे द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी गई है, ब्लाॅक प्रमुख पति धीरज सक्सेना भाजपा नेता बताकर वारंट वापस करा देते हैं, सिविल लाइन ब कोतवाली पुलिस लगातार वारंट आदेशों की अनदेखी कर रही है। शेष आरोपियों पर इसी प्रभाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस के उच्चाधिकारियों को भी शिकायत भेजी है। मामला अब कोर्ट के संज्ञान में है। -पुनीत कुमार कश्य, वादी
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