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Budaun News: बिना नक्शे के बना मैरिज हॉल, डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट से मांगा जवाब
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बदायूं। उझानी-बरेली बाइपास पर डेयरी का नक्शा पास करवाकर मैरिज हॉल का निर्माण कराने वाले पर प्रशासन ने शिकंजा करना शुरू कर दिया है। डीएम अवनीश राय ने सिटी मजिस्ट्रेट से इस संबंध में जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर समय से जवाब न आए तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र कार्यालय से करीब तीन साल पहले कबूलपुरा निवासी भूरे ने डेयरी का नक्शा पास कराया था। उन्होंने कर्मचारियों से साठगांठ करके डेयरी के नक्शे पर एक मैरिज हॉल का निर्माण करा लिया। मैरिज हॉल के ऊपर से हाईटेंशन लाइन जा रही है। इससे कभी भी हादसा हो सकता है। अधिकारियों ने वहां पर निर्माण के संबंध में जानकारी मांगी तो कर्मचारियों ने डेयरी के ही निर्माण होने की बात करके उस समय मामला शांत कर दिया था। जब सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश पाल को जानकारी हुई तो उन्होंने नोटिस भेजा, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं बढ़ सकी। बृहस्पतिवार को डीएम अवनीश राय ने सिटी मजिस्ट्रेट से इस संबंध में जवाब मांगा। साथ ही अभिलेख तलब किए हैं। डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि अगर संबंधित व्यक्ति समय सीमा निकलने के बाद भी इस संबंध में जवाब नहीं दे रहा है तो संबंधित के खिलाफ आगामी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।
वर्जन
- बिना नक्शे के मैरिज हॉल का निर्माण अवैध है। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है। संबंधित को नोटिस जारी किया गया है। उसकी ओर से समय से जवाब नहीं आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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अवनीश राय, डीएम
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नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र कार्यालय से करीब तीन साल पहले कबूलपुरा निवासी भूरे ने डेयरी का नक्शा पास कराया था। उन्होंने कर्मचारियों से साठगांठ करके डेयरी के नक्शे पर एक मैरिज हॉल का निर्माण करा लिया। मैरिज हॉल के ऊपर से हाईटेंशन लाइन जा रही है। इससे कभी भी हादसा हो सकता है। अधिकारियों ने वहां पर निर्माण के संबंध में जानकारी मांगी तो कर्मचारियों ने डेयरी के ही निर्माण होने की बात करके उस समय मामला शांत कर दिया था। जब सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश पाल को जानकारी हुई तो उन्होंने नोटिस भेजा, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं बढ़ सकी। बृहस्पतिवार को डीएम अवनीश राय ने सिटी मजिस्ट्रेट से इस संबंध में जवाब मांगा। साथ ही अभिलेख तलब किए हैं। डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि अगर संबंधित व्यक्ति समय सीमा निकलने के बाद भी इस संबंध में जवाब नहीं दे रहा है तो संबंधित के खिलाफ आगामी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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वर्जन
- बिना नक्शे के मैरिज हॉल का निर्माण अवैध है। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है। संबंधित को नोटिस जारी किया गया है। उसकी ओर से समय से जवाब नहीं आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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अवनीश राय, डीएम