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Budaun News: पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
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- सात साल पहले बिनावर क्षेत्र में हुई थी घटना
- कोर्ट ने 20 हजार रुपये का डाला जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। अदालत ने पत्नी के हत्यारोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला गया है। करीब सात साल पहले हुए हत्याकांड में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदय भान सिंह ने फैसला सुनाया।
एडीजीसी अरविंद लाल के अनुसार, बिनावर थाना क्षेत्र के गांव नदौलिया निवासी चेतराम पुत्र बिहारी ने 20 मई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, वादी का पुत्र नन्हे उर्फ नन्हू की बदायूं के कोर्ट में घटना से एक दिन पहले किसी अन्य मुकदमे में तारीख थी। नन्हें सजा के डर से अदालत नहीं पहुंचा। वादी चेतराम ने उसे समझा-बुझाकर अदालत में हाजिर होने को कहा। आरोपी अपनी पत्नी मीरावती के साथ घर से अदालत में हाजिर होने को निकला।
आरोपी नन्हे घर से निकलते ही अपनी पत्नी के साथ झगड़ने लगा और उसने अपनी पत्नी की चाकू से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी अरविंद लाल और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। इसके बाद हत्यारोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया।
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- कोर्ट ने 20 हजार रुपये का डाला जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। अदालत ने पत्नी के हत्यारोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला गया है। करीब सात साल पहले हुए हत्याकांड में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदय भान सिंह ने फैसला सुनाया।
एडीजीसी अरविंद लाल के अनुसार, बिनावर थाना क्षेत्र के गांव नदौलिया निवासी चेतराम पुत्र बिहारी ने 20 मई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, वादी का पुत्र नन्हे उर्फ नन्हू की बदायूं के कोर्ट में घटना से एक दिन पहले किसी अन्य मुकदमे में तारीख थी। नन्हें सजा के डर से अदालत नहीं पहुंचा। वादी चेतराम ने उसे समझा-बुझाकर अदालत में हाजिर होने को कहा। आरोपी अपनी पत्नी मीरावती के साथ घर से अदालत में हाजिर होने को निकला।
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आरोपी नन्हे घर से निकलते ही अपनी पत्नी के साथ झगड़ने लगा और उसने अपनी पत्नी की चाकू से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी अरविंद लाल और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। इसके बाद हत्यारोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया।
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