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Budaun News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
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बदायूं। करीब दो साल पहले नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
शहर निवासी एक व्यक्ति ने थाने में छह मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी पांच मार्च 2021 को शहर के एक स्कूल में पढ़ने गई थी। बेटी शाम तक घर वापस नहीं आई। उसके परिचित ने बताया कि उसकी बेटी को जुबैर निवासी नई सराय के साथ बदायूं रोडवेज बस स्टैंड पर देखा था। पुलिस ने जुबैर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की।
करीब दो महीने बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया। पुलिस ने जुबैर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में जुबैर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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शहर निवासी एक व्यक्ति ने थाने में छह मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी पांच मार्च 2021 को शहर के एक स्कूल में पढ़ने गई थी। बेटी शाम तक घर वापस नहीं आई। उसके परिचित ने बताया कि उसकी बेटी को जुबैर निवासी नई सराय के साथ बदायूं रोडवेज बस स्टैंड पर देखा था। पुलिस ने जुबैर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की।
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करीब दो महीने बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया। पुलिस ने जुबैर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में जुबैर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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