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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Life imprisonment accused of murdering

हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

Tue, 02 Jun 2015 07:50 PM IST
badaun
badaun Updated Tue, 02 Jun 2015 07:50 PM IST
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न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रमोद कुमार ने दहेज हत्या के आरोपी पति संजीव कुमार पुत्र वासुदेव निवासी कस्बा व थाना कादरचौक को उम्रकैद की कड़ी सजा सहित दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भोगने का आदेश दिया है।

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घटना कस्बा व थाना कादरचौक की है। वादी मुकदमा ओमकार पुत्र पातीराम निवासी ग्राम विरिया मरेली थाना कलाना शाहजहांपुर ने 30 जून 2014 को थाने पर तहरीर दी कि उसने अपनी पुत्री मार्गश्री की शादी 17 मई 2013 को संजीव कुमार पुत्र वासुदेव के साथ मय दान दहेज के की थी। शादी के तुरंत बाद से ही पुत्री मार्गश्री के ससुराल वाले उससे दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगे और उसको प्रताड़ित करने लगे। मेरी पुत्री मार्गश्री ने कहा कि  जब मेरे पिता अगली बार विदा कराने आएंगे तभी मोटरसाइकिल दे देंगे। 30 जून 2014 को तीन बजे दिन में वासुदेव ने फोन करके सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री ने फांसी लगा ली है। सूचना पर अपने परिवार वालों के साथ आया तो देखा मार्गश्री मरी हुई जमीन पर पड़ी थी। जिसे उसके ससुराल वालों ने दहेज के लालच में मार डाला है। जज श्री कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मिर्जा राशिद बेग एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के उपरांत हत्यारोपी संजीव कुमार पुत्र वासुदेव को उम्रकैद की सजा सहित दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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