{"_id":"0b4b11e108e4422ab8d7fb4b78020acc","slug":"katra-kand-hindi-news-3","type":"story","status":"publish","title_hn":"कटरा सआदतगंज कांड में फैसला 18 को","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कटरा सआदतगंज कांड में फैसला 18 को
ब्यूरो, अमर उजाला बदायूं
Updated Tue, 08 Sep 2015 12:08 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सीबीआई और वादी पक्ष के वकीलों क्रमश: कुमार रजत और ज्ञान सिंह ने करीब चार घंटे तक अपनी-अपनी दलीलें दीं। इसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला 18 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया।
बता दें कि 27/28 मई, 2014 की रात दो बहनों की मौत के इस मामले में जांच-पड़ताल के बाद सीबीआई ने 11 दिसंबर, 2014 को क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। 19 फरवरी, 2015 को वादी पक्ष ने क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट दाखिल किया था। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट के समर्थन में अपना पक्ष कोर्ट में रखा था। वादी पक्ष ने प्रोटेस्ट के समर्थन में दलीलें देने के लिए उन सभी साक्ष्यों की नकल मांगी थीं, जिनके आधार पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट ने वादी की साक्ष्य देने संबंधी अर्जी खारिज कर दी। वादी पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 21 अगस्त को सभी साक्ष्यों की नकल वादी पक्ष को दे दी थी।
विज्ञापन
बता दें कि 27/28 मई, 2014 की रात दो बहनों की मौत के इस मामले में जांच-पड़ताल के बाद सीबीआई ने 11 दिसंबर, 2014 को क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। 19 फरवरी, 2015 को वादी पक्ष ने क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट दाखिल किया था। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट के समर्थन में अपना पक्ष कोर्ट में रखा था। वादी पक्ष ने प्रोटेस्ट के समर्थन में दलीलें देने के लिए उन सभी साक्ष्यों की नकल मांगी थीं, जिनके आधार पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट ने वादी की साक्ष्य देने संबंधी अर्जी खारिज कर दी। वादी पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 21 अगस्त को सभी साक्ष्यों की नकल वादी पक्ष को दे दी थी।
विज्ञापन