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Budaun News: बाल अपचारी को दस वर्ष का कठोर कारावास
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बदायूं। 10 साल पहले आम तोड़ने बाग में गए बालक के साथ गलत काम करने और पॉक्सो एक्ट के मामले में बाल अपचारी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दिनेश तिवारी की कोर्ट ने 10 साल की कठोर सजा के साथ 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि पीड़ित को दी जाएगी।
थाना बिसौली में वर्ष 2016 में पीड़ित बालक के पिता ने तहरीर देकर बताया कि उनका बेटा गांव के पास बाग में आम तोड़ने गया था। तभी गांव के ही एक बाल अपचारी ने बेटे के साथ गलत काम किया। किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दिनेश तिवारी की कोर्ट ने केस में सुनवाई कर साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को आरोपी बाल अपचारी को सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 साल की सजा के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन विभाग और थाना बिसौली पुलिस ने समन्वित रूप से मजबूत पैरवी की।
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डोडा छिलका बरामदगी मामले में दोषी करार, जेल में बिताई अवधि की सजा
बदायूं। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज डोडा छिलका बरामदगी के मामले में स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने आरोपी रहीम उर्फ बाबू उर्फ बाबट्टा निवासी चंदोई थाना इस्लामनगर को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर 20 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
23 अप्रैल 2023 को थाना इस्लामनगर पुलिस ने गश्त के दौरान डॉ. भीमराव आंबेडकर कन्या इंटर कॉलेज चंदोई के पास आरोपी को संदिग्ध अवस्था में पकड़कर उसके कब्जे से अवैध अफीम का डोडा छिलका बरामद किया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने मामले में आरोपी की ओर से जुर्म स्वीकार करने के आधार पर उसे दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। संवाद
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थाना बिसौली में वर्ष 2016 में पीड़ित बालक के पिता ने तहरीर देकर बताया कि उनका बेटा गांव के पास बाग में आम तोड़ने गया था। तभी गांव के ही एक बाल अपचारी ने बेटे के साथ गलत काम किया। किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया।
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दिनेश तिवारी की कोर्ट ने केस में सुनवाई कर साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को आरोपी बाल अपचारी को सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 साल की सजा के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन विभाग और थाना बिसौली पुलिस ने समन्वित रूप से मजबूत पैरवी की।
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डोडा छिलका बरामदगी मामले में दोषी करार, जेल में बिताई अवधि की सजा
बदायूं। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज डोडा छिलका बरामदगी के मामले में स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने आरोपी रहीम उर्फ बाबू उर्फ बाबट्टा निवासी चंदोई थाना इस्लामनगर को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर 20 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
23 अप्रैल 2023 को थाना इस्लामनगर पुलिस ने गश्त के दौरान डॉ. भीमराव आंबेडकर कन्या इंटर कॉलेज चंदोई के पास आरोपी को संदिग्ध अवस्था में पकड़कर उसके कब्जे से अवैध अफीम का डोडा छिलका बरामद किया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने मामले में आरोपी की ओर से जुर्म स्वीकार करने के आधार पर उसे दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। संवाद