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Budaun News: दो महीने में आवेदक को जारी करें चरित्र प्रमाणपत्र

Fri, 07 Nov 2025 01:00 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 07 Nov 2025 01:00 AM IST
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Issue character certificate to the applicant within two months
उझानी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व पालिका सदस्य रामप्रवेश यादव के चरित्र प्रमाणपत्र को दो महीने में जारी करने का निर्देश दिया है।
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पूर्व पालिका सदस्य रामप्रवेश यादव ने पिछले साल चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था। मुकदमा दर्ज होने की वजह से उनका चरित्र प्रमाणपत्र नहीं बनाया गया था। पहले डीएम फिर मंडलायुक्त स्तर पर अपील के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली।

फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अधिवक्ता भारत सिंह ने पूर्व पालिका सदस्य का पक्ष रखा। न्यायाधीश अरुण कुमार ने इस मामले में तथ्यों पर गौर करने के बाद डीएम बदायूं को निर्देशित किया है कि आदेश प्राप्ति के दो महीना में आवेदक के लिए चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया। संवाद
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