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Budaun News: अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू
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बदायूं। धनराशि डबल करने का झांसा देकर निवेश कराकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाली अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू हो गई है। शहर स्थित कंपनी के कार्यालय पर सार्वजनिक सूचना चस्पा करने के बाद निवेशकों की उम्मीद जगी है कि उन्हें उनकी रकम जल्द मिल जाएगी।
नोटिस के अनुसार राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) इलाहाबाद पीठ ने 23 जुलाई को आदेश जारी किया, जिसमें एनसीएलटी ने कंपनी के विरुद्ध दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया। नोटिस में बताया है कि कंपनी के मामलों के संचालन के लिए आईआरपी (अंतरिम समाधान पेशेवर) की नियुक्ति की गई है। आदेश के साथ ही कंपनी के निदेशक मंडल की शक्तियां निलंबित कर दी गईं। अब कंपनी के प्रबंधन, बैंक खातों, परिसंपत्तियों तथा अन्य मामलों का नियंत्रण आईआरपी के अधीन रहेगा। सार्वजनिक सूचना में सभी लेनदारों, निवेशकों, जमाकर्ताओं और अन्य संबंधित पक्षों से निर्धारित प्रारूप में अपने दावे प्रस्तुत करने की अपील की है।
दावे जमा करने की अंतिम तिथि 6 अगस्त 2026 निर्धारित की है। दावा ऑनलाइन गूगल फॉर्म अथवा आईआरपी के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंपनी की परिसंपत्तियों, अभिलेखों, बैंक खातों या अन्य संपत्तियों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़, हस्तांतरण या नुकसान पहुंचाने का प्रयास कानूनन दंडनीय होगा। संबंधित सभी व्यक्तियों से आईआरपी को आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी उपलब्ध कराने को निर्देशित किया है।
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अमर ज्योति कंपनी के संचालकों की संपत्ति की कुर्क करने के लिए 82-83 की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद न्यायालय में चार्जशीट दााखिल की जाएगी। अभिषेक कुमार सिंह, एसपी सिटी
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नोटिस के अनुसार राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) इलाहाबाद पीठ ने 23 जुलाई को आदेश जारी किया, जिसमें एनसीएलटी ने कंपनी के विरुद्ध दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया। नोटिस में बताया है कि कंपनी के मामलों के संचालन के लिए आईआरपी (अंतरिम समाधान पेशेवर) की नियुक्ति की गई है। आदेश के साथ ही कंपनी के निदेशक मंडल की शक्तियां निलंबित कर दी गईं। अब कंपनी के प्रबंधन, बैंक खातों, परिसंपत्तियों तथा अन्य मामलों का नियंत्रण आईआरपी के अधीन रहेगा। सार्वजनिक सूचना में सभी लेनदारों, निवेशकों, जमाकर्ताओं और अन्य संबंधित पक्षों से निर्धारित प्रारूप में अपने दावे प्रस्तुत करने की अपील की है।
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दावे जमा करने की अंतिम तिथि 6 अगस्त 2026 निर्धारित की है। दावा ऑनलाइन गूगल फॉर्म अथवा आईआरपी के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंपनी की परिसंपत्तियों, अभिलेखों, बैंक खातों या अन्य संपत्तियों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़, हस्तांतरण या नुकसान पहुंचाने का प्रयास कानूनन दंडनीय होगा। संबंधित सभी व्यक्तियों से आईआरपी को आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी उपलब्ध कराने को निर्देशित किया है।
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अमर ज्योति कंपनी के संचालकों की संपत्ति की कुर्क करने के लिए 82-83 की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद न्यायालय में चार्जशीट दााखिल की जाएगी। अभिषेक कुमार सिंह, एसपी सिटी