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फर्जी ट्रस्ट बनाकर कब्जाई जमीन, दो को जेल भेजा, चार की तलाश
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उसावां (बदायूं)। वैजनाथ शिक्षा प्रसार समिति की जमीन से आर्थिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक ट्रस्ट बना लिया। समिति की प्रबंधक ने जानकारी होने पर छह लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब जांच में दोषी पाए जाने पर थाना पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। चार आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उन्हें भी तलाश कर रही है।
थाना क्षेत्र के ग्राम वमनपुरा (मरौरी) में वैजनाथ शिक्षा प्रसार समिति के नाम भूमि गाटा संख्या 53, 54, 55, 58, 59 व 60 है। ये जमीन समिति के नाम भूलेखों में दर्ज है। इसकी प्रबंधिका दातागंज निवासी मृदुला पाठक हैं। उन्होंने 10 फरवरी को उसावां थाने में ग्राम अहमद नगर रुखाड़ा निवासी भगवान गिरि पुत्र श्यामलाल गिरि, मुकेश गोस्वामी उर्फ मुकेश गिरि, मुनीश गिरि, उमेश गिरि पुत्रगण गिरीश गिरी, सुरेश गिरि पुत्र भवानी गिरि और विनोद गिरि पुत्र नत्थू गिरि के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसकी मामले की जांच आईजी व डीआईजी के निर्देश पर एडीएम ने की थी। मृदुला पाठक का आरोप था कि आरोपियों ने उस जमीन को फर्जी ट्रस्ट बनाकर अपने नाम करा लिया। जब उन्हें इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसकी जांच में सभी लोग दोषी पाए गए।
पुलिस ने सोमवार को आरोपी भगवान गिरि और सुरेश गिरि को गिरफ्तार कर लिया। दोपहर के समय उन्हें जेल भेज दिया गया। एसओ प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर भरत वर्मा कर रहे हैं। जांच में नामजद आरोपी दोषी पाए गए हैं। दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शेष आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
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थाना क्षेत्र के ग्राम वमनपुरा (मरौरी) में वैजनाथ शिक्षा प्रसार समिति के नाम भूमि गाटा संख्या 53, 54, 55, 58, 59 व 60 है। ये जमीन समिति के नाम भूलेखों में दर्ज है। इसकी प्रबंधिका दातागंज निवासी मृदुला पाठक हैं। उन्होंने 10 फरवरी को उसावां थाने में ग्राम अहमद नगर रुखाड़ा निवासी भगवान गिरि पुत्र श्यामलाल गिरि, मुकेश गोस्वामी उर्फ मुकेश गिरि, मुनीश गिरि, उमेश गिरि पुत्रगण गिरीश गिरी, सुरेश गिरि पुत्र भवानी गिरि और विनोद गिरि पुत्र नत्थू गिरि के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसकी मामले की जांच आईजी व डीआईजी के निर्देश पर एडीएम ने की थी। मृदुला पाठक का आरोप था कि आरोपियों ने उस जमीन को फर्जी ट्रस्ट बनाकर अपने नाम करा लिया। जब उन्हें इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसकी जांच में सभी लोग दोषी पाए गए।
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पुलिस ने सोमवार को आरोपी भगवान गिरि और सुरेश गिरि को गिरफ्तार कर लिया। दोपहर के समय उन्हें जेल भेज दिया गया। एसओ प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर भरत वर्मा कर रहे हैं। जांच में नामजद आरोपी दोषी पाए गए हैं। दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शेष आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
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