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Budaun News: चाइनीज मांझा बिकता मिला तो होगी कड़ी कार्रवाई
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बदायूं। जिले में चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर जिला प्रशासन ने पूरी तरह रोक लगा दी है। इसमें सिंथेटिक मांझा, सीसा लेपित या नायलॉन की पतंग डोरी भी शामिल है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अरुण कुमार ने सभी एसडीएम, सीओ और सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि वे जिले में इसके खिलाफ अभियान चलाएं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दोषियों पर प्रतिदिन पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
दोष सिद्ध हो जाने पर एक लाख रुपये तक का आर्थिक दंड और सात साल तक की जेल भी हो सकती है। दोनों जुर्माने और जेल की सजा एक साथ भी लगाई जा सकती है। यह कार्रवाई अमर उजाला में ‘चोरी-छिपे हो रही चाइनीज मांझे की बिक्री’ से संबंधित खबर के प्रकाशन के बाद की गई है।
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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम आवश्यक है, क्योंकि चाइनीज मांझा अक्सर गंभीर चोटों और दुर्घटनाओं का कारण बनता है। इस निर्णय के बाद जिलेभर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी नियमित जांच करेंगे और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लोगों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों और पतंगबाजों की सुरक्षा के लिए चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें और किसी भी संदिग्ध बिक्री की जानकारी प्रशासन को दें।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अरुण कुमार ने सभी एसडीएम, सीओ और सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि वे जिले में इसके खिलाफ अभियान चलाएं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दोषियों पर प्रतिदिन पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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दोष सिद्ध हो जाने पर एक लाख रुपये तक का आर्थिक दंड और सात साल तक की जेल भी हो सकती है। दोनों जुर्माने और जेल की सजा एक साथ भी लगाई जा सकती है। यह कार्रवाई अमर उजाला में ‘चोरी-छिपे हो रही चाइनीज मांझे की बिक्री’ से संबंधित खबर के प्रकाशन के बाद की गई है।
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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम आवश्यक है, क्योंकि चाइनीज मांझा अक्सर गंभीर चोटों और दुर्घटनाओं का कारण बनता है। इस निर्णय के बाद जिलेभर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी नियमित जांच करेंगे और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लोगों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों और पतंगबाजों की सुरक्षा के लिए चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें और किसी भी संदिग्ध बिक्री की जानकारी प्रशासन को दें।