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Budaun News: दहेज हत्या में दोषी पति को पांच साल की कैद

Fri, 13 Feb 2026 01:09 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 13 Feb 2026 01:09 AM IST
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Husband convicted of dowry death gets five years' imprisonment
बदायूं। दहेज हत्या के आरोपी पति को अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय संख्या तीन के न्यायाधीश ऋषि कुमार ने दोषी करार दिया है। उसे पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
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वादी राजू कश्यप ने 25 अगस्त 2020 को एसएसपी को शिकायती पत्र दिया था। इसमें कहा गया था कि उसने अपनी बेटी रश्मि की शादी करीब सात पहले दातागंज के वार्ड नंबर दस के रहने वाले टीटू उर्फ संजीव कुमार के साथ की थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद से पति उसकी बेटी का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करता आ रहा था। आरोप है कि उसके अपनी ही भाभी से अवैध संबंध हैं। यहीं वजह है कि वह बेटी को प्रताड़ित करता आ रहा था।
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16 अगस्त 2020 को उसे सूचना मिली कि उसकी बेटी की मौत हो गई है। इसके बाद वादी परिवार के साथ बेटी के घर पहुंचा तो देखा कि बेटी का शव घर में रखा हुआ था। शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने पति के खिलाफ पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 306 में रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचक ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना से संबंधी सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी।
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तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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