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Budaun News: गैर इरादतन हत्या में चार दोषियों को सात-सात साल की कैद

Wed, 25 Mar 2026 01:36 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 25 Mar 2026 01:36 AM IST
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Four Convicts Sentenced to Seven Years' Imprisonment Each for Culpable Homicide
बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट तीन के ऋषि कुमार ने गैर इरादतन हत्या करने के चार आरोपियों को दोष सिद्ध किया। न्यायाधीश ने चारों दोषियों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दो-दो हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।
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वादी मुकदमा राम रहीस पुत्र बुद्धि सिंह ने फैजगंज बेहटा थाने में तहरीर दी, जिसमें कहा कि 19 अप्रैल 2017 दोपहर के समय वह और उसके पिता बुद्धि अपने घर के सामने गेट पर चबूतरे पर बैठे थे। तभी गांव के करन सिंह पुत्र सुन्दर सिंह, वीरपाल पुत्र राजाराम, ओमवीर, कर्रु पुत्रगण करन सिंह, चन्द्रकेश पुत्र हरनाम सिंह, ग्राम सेवक पुत्र नौबत सिंह समस्त निवासी ग्राम थानपुर थाना फैजगंजबेहटा, उसके घर पर आकर गालियां दीं।
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मना करने पर इन दबंंगोंं ने लाठी-डंडों से मारा-पीटा। मारपीट में उसके पिता बुद्धि की हालत गंभीर हो गई। उनकी 20 अप्रैल को उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा अनेक पाल के हाथ में तमंचे की बट लगी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया।
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मामले की विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने करन सिंह, वीरपाल, ओमवीर, कर्रु उपरोक्त को अपराध में दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं अभियुक्तगण ग्राम सेवक व चन्द्रकेश को दोषमुक्त किया गया।
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