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पिता के हत्यारे पुत्रों को उम्रकैद, जुर्माना

Mon, 02 Feb 2015 07:47 PM IST
badaun
badaun Updated Mon, 02 Feb 2015 07:47 PM IST
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विशेष जज (ईसी एक्ट) सीपी सिंह की अदालत ने पिता की हत्या के मामले में अभियुक्त दो सगे पुत्रों को उम्रकैद सहित 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। खून के रिश्तों को तार-तार करने वाली ये घटना थाना इस्लामनगर क्षेत्र के गांव अल्लाहपुर की है। गृहस्वामी माधोराम जाटव से 18 जुलाई 2009 की दोपहर दो बजे उसके पुत्रों लल्लू और राजेश ने जमीन में हिस्सा बंटवारा करने की मांग की तो विवाद हो गया। इसके चलते पुत्रों ने लाठी डंडों से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान माधोसिंह ने दम तोड़ दिया। घटना की नामजद रिपोर्ट मृतक के पुत्र ने सगे भाइयों के खिलाफ थाने में दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान सभी चश्मदीद गवाहों ने घटना से इंकार कर दिया, लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन उपरांत माधोसिंह की मारपीट में आई चोटों से हुई मौत के मामले में दोषी पुत्रगण लल्लू और राजेश को कोर्ट ने उम्रकैद सहित 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी मुकेश यादव ने की।
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