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कातिलाना हमले में पिता-पुत्र को सजा
बदायूं।
Updated Wed, 11 Feb 2015 12:32 AM IST
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न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कातिलाना हमले के मामलें में दो आरोपियों को छह-छह साल कैद तथा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। तीसरे आरोपी को बरी कर दिया।
मामूली विवाद को लेकर किया गया कातिलाना हमले की घटना थाना बिल्सी के गांव गुधनी में 10 फरवरी 2006 की शाम उस समय घटित हुई जब ओमपाल दावत खाकर लौट रहा था। इस मध्य घात लगाए आरोपी महावीर उर्फ भिखारी ने अपने पुत्र सल्लू तथा साथी विजेंद्र के साथ बंदूक, तमंचा से जान से मारने की नियत से फायर करके ओमपाल को घायल कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत कोर्ट ने ओमपाल पर कातिलाना हमला करने के आरोप में दोषी पाकर पिता-पुत्र महावीर, सल्लू को छह-छह साल कैद तथा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई, जबकि तीसरे आरोपी विजेंद्र को बरी कर दिया
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मामूली विवाद को लेकर किया गया कातिलाना हमले की घटना थाना बिल्सी के गांव गुधनी में 10 फरवरी 2006 की शाम उस समय घटित हुई जब ओमपाल दावत खाकर लौट रहा था। इस मध्य घात लगाए आरोपी महावीर उर्फ भिखारी ने अपने पुत्र सल्लू तथा साथी विजेंद्र के साथ बंदूक, तमंचा से जान से मारने की नियत से फायर करके ओमपाल को घायल कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत कोर्ट ने ओमपाल पर कातिलाना हमला करने के आरोप में दोषी पाकर पिता-पुत्र महावीर, सल्लू को छह-छह साल कैद तथा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई, जबकि तीसरे आरोपी विजेंद्र को बरी कर दिया
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