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क्रास केस में निचली अदालत का आदेश खारिज
अमर उजाला ब्यूरो, बदायूं
Updated Sat, 10 Oct 2015 08:41 PM IST
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बता दें कि 28 मार्च 2013 की शाम आवास विकास कालोनी में मनमोहन अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी महीपाल सिंह के पैर में गोली लगी थी। इस मामले के विरुद्ध महीपाल सिंह पक्ष की ओर से उनके भाई धनपाल सिंह ने धर्मवीर सिंह, उनके पुत्र अमित और मृतक मनमोहन के खिलाफ परिवाद दायर किया था। निचली अदालत ने धनपाल सिंह परिवार में धर्मवीर आदि को विचारण के लिए तलब कर लिया था। निचली अदालत के आदेश से क्षुब्ध होकर धर्मवीर सिंह ने जिला जज के यहां रिवीजन दायर किया था जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने की।
अदालत ने दोनों पक्षों के कानूनी पहलुओं को सुना और निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को खारिज कर फिर से सुनवाई के लिए प्रेषित किया। रिवीजनकर्ता धर्मवीर सिंह की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता व विवेक शर्मा ने की।
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अदालत ने दोनों पक्षों के कानूनी पहलुओं को सुना और निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को खारिज कर फिर से सुनवाई के लिए प्रेषित किया। रिवीजनकर्ता धर्मवीर सिंह की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता व विवेक शर्मा ने की।
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