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दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो,बदायूं
Updated Thu, 28 Sep 2017 06:33 PM IST
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युवक की हत्या के जुर्म में फार्स्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा ने दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 33-33 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। साथ ही यह रकम जमा होने पर मृतक की पत्नी और घायल को आधी-आधी राशि बराबर देने का आदेश सुनाया।
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हत्या की यह वारदात थाना उसावां क्षेत्र के गांव बमनपुरा में दो मार्च 2010 को हुई थी। वादी सरनाम पुत्र निर्भय लाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके चचेरे भाई सीताराम का गांव के ही धर्मपाल आदि से दुकान के पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था। सरनाम ने कहा था कि आरोपियों के डर की वजह से चचेरा भाई सीताराम और रिषीपाल बच्चों के साथ बाहर चले गए थे। होली के मौके पर दोनों भाई घर आए थे। इसी बीच रिषीपाल होली मिलने को मुहल्ले में जा रहा था। इसी दौरान आरोपी कैलाश, धर्मपाल, महेश और चंद्रपाल ने रिषीपाल को घेर लिया। जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग की। शोर सुनकर सीताराम अपने भाई रिषीपाल को बचाने पहुंचा तो आरोपियों ने सीताराम को भी गोली मारकर घायल कर दिया। जबकि इलाज के दौरान रिषीपाल ने दम तोड़ दिया।
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न्यायाधीश परवेंद्र कुमार ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से प्रभारी डीजीसी मुकेश बाबू यादव और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी धर्मपाल उर्फ कल्लू, महेश पुत्रगण प्रानसुख और कैलाश पुत्र नत्थू निवासी बमनपुरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चौथा आरोपी चंद्रपाल पुत्र प्रानसुख गैरजाहिर चल रहा है। न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों पर 33-33 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। इस धनराशि के जमा होने पर आधी रकम मृतक की पत्नी और घायल को दी जाएगी। यहां बता दें कि आरोपी कैलाश, धर्मपाल का मामा है जो इसी गांव में रहता है।
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