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इंदिरा नुई मामले में कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
ब्यूरो /बदायूं
Updated Fri, 09 Sep 2016 11:36 PM IST
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विश्व की जानी-मानी कंपनी पेप्सीको की सीईओ इंदिरा नुई के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप के मामले में कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। मुंसिफ कोर्ट बिसौली ने इस पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 अक्तूबर तय की है। विश्व की सबसे शक्तिशाली 51 महिलाओं की सूची में दूसरे नंबर पर शुमार इंदिरा नुई पर आलू व्यापारी अरविंद अग्रवाल ने 70 हजार रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था।
बिसौली के आलू व्यापारी अरविंद कुमार अग्रवाल ने वर्ष 2013 में अंतराष्ट्रीय कंपनी पेप्सीको के लिए करीब 18 लाख रुपये के आलू की सप्लाई की थी। कंपनी ने अरविंद अग्रवाल को 70 हजार रुपये का भुगतान नहीं किया। बार-बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी जब भुगतान नहीं हुआ, तो आलू व्यापारी ने मई 2015 में पेप्सीको की सीईओ इंदिरा नुई के खिलाफ बिसौली मुंसिफ कोर्ट में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए परिवाद दाखिल किया। इस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने पूरे मामले में जांच कर बिसौली पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर तय की है।
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बिसौली के आलू व्यापारी अरविंद कुमार अग्रवाल ने वर्ष 2013 में अंतराष्ट्रीय कंपनी पेप्सीको के लिए करीब 18 लाख रुपये के आलू की सप्लाई की थी। कंपनी ने अरविंद अग्रवाल को 70 हजार रुपये का भुगतान नहीं किया। बार-बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी जब भुगतान नहीं हुआ, तो आलू व्यापारी ने मई 2015 में पेप्सीको की सीईओ इंदिरा नुई के खिलाफ बिसौली मुंसिफ कोर्ट में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए परिवाद दाखिल किया। इस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने पूरे मामले में जांच कर बिसौली पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर तय की है।
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