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हत्या के आरोपी को उम्रकैद,35 हजार का जुर्माना भी ठोका
Updated Sat, 28 Oct 2017 11:28 PM IST
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बदायूं। हत्या में आरोपी एक व्यक्ति को जिला सत्र न्यायाधीश नसीर अहमद द्वितीय ने उम्रकैद की सजा के साथ ही 35 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना थाना मूसाझाग क्षेत्र में करीब डेढ़ साल पहले हुई थी।
गांव मनकापुर कौर निवासी वादी प्रेमपाल ने 16 जुलाई 16 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने बहनोई पुष्पेंद्र के साथ बाइक से ससुराल ग्राम जगुआसेई थाना दातागंज से अपने गांव मनकापुर कौर जा रहा था। बाइक को उनका बहनोई चला रहा था। तभी रास्ते में शाम करीब सवा आठ बजे पहले से घात लगाए बैठे राकेश पुत्र कल्याण निवासी बमियाना थाना बिनावर और उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने बाइक को रोक लिया। उन्होंने मामूली बात पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। राकेश का फायर उसके उसके बहनोई पुष्पेंद्र के लगा जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा फायर अज्ञात हमलावर ने मारा जो उसकी जांघ पर लगा। हमलावर जंगल की ओर भाग गए थे।
न्यायाधीश नसीर अहमद द्वितीय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अनिल सिंह राठौर और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद हत्या में नामजद आरोपी राकेश को उम्रकैद सहित 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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गांव मनकापुर कौर निवासी वादी प्रेमपाल ने 16 जुलाई 16 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने बहनोई पुष्पेंद्र के साथ बाइक से ससुराल ग्राम जगुआसेई थाना दातागंज से अपने गांव मनकापुर कौर जा रहा था। बाइक को उनका बहनोई चला रहा था। तभी रास्ते में शाम करीब सवा आठ बजे पहले से घात लगाए बैठे राकेश पुत्र कल्याण निवासी बमियाना थाना बिनावर और उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने बाइक को रोक लिया। उन्होंने मामूली बात पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। राकेश का फायर उसके उसके बहनोई पुष्पेंद्र के लगा जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा फायर अज्ञात हमलावर ने मारा जो उसकी जांघ पर लगा। हमलावर जंगल की ओर भाग गए थे।
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न्यायाधीश नसीर अहमद द्वितीय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अनिल सिंह राठौर और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद हत्या में नामजद आरोपी राकेश को उम्रकैद सहित 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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