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प्रधान पति समेत तीनों आरोपियों पर बढ़ीं पाक्सो, रेप की धाराएं

Sun, 09 Jun 2019 02:38 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 09 Jun 2019 02:38 AM IST
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प्रधान पति समेत तीनों आरोपियों पर बढ़ीं पाक्सो, रेप की धाराएं
उझानी (बदायूं)। नाबालिग पीड़िता के बयान पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्रधान पति समेत तीनों आरोपियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में पाक्सो एक्ट और रेप की धाराएं भी बढ़ा ली हैं।
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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति की करीब 16 वर्षीय बेटी को आठ दिन पहले उसकी पशुशाला से प्रधान पति धर्मेंद्र, उसके भाई दुर्वेश और भतीजे ने अगवा कर अपने कार्यालय में बंधक बना लिया था। दूसरे दिन बरामदगी के दौरान आरोपियों ने उसे ओर उसकी बेटी को डराया धमकाया भी था। इसके अगले दिन ही किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने बहला-फुसला कर किशोरी को ले जाने के मामले में प्रधानपति समेत तीनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। बाद में पुलिस ने किशोरी का कोर्ट में बयान भी दर्ज कराया। हाईस्कूल की मार्कशीट से यह भी साबित हो गया कि पीड़िता 16 साल से कम उम्र की है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान में किशोरी ने नशा सुंघाकर रेप की बात कही थी। इसी आधार पर पुलिस ने पाक्सो एक्ट और रेप की धाराएं भी केस में बढ़ा दी हैं। हालांकि पहले से दर्ज रिपोर्ट में रेप और पाक्सो एक्ट की संगीन दफाएं बढ़ाने के बाद भी पुलिस ने प्रधान पति और दोनों अन्य नामजद आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है।
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किशोरी से जुड़े मामले में आईजीआरएस पर क्या जानकारी दी गई है, मुझे मालूम नहीं है। अग्रसारित विवरण अपलोड करते वक्त भी मुझसे जानकारी नहीं ली गई थी। कोर्ट में दर्ज किशोरी के बयानों के बारे में भी विवेचक ही बेहतर बता सकते हैं। - विनोद कुमार चाहर, कोतवाल।
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