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ग्राहक से बदसलूकी पर फोरम ने बैंक पर डाला 25 हजार का जुर्माना
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बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव और सदस्य एनसी बिसारिया ने ग्राहक से बदसलूकी और सही सेवा न देने के मामले में स्टेट बैंक शाखा बदायूं पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा 2500 रुपये वाद व्यय देने का भी आदेश दिया है।
जिले में एडीजे के पद पर रहे अरुण चंद्र श्रीवास्तव का एक बचत खाता स्टेट बैंक मुख्य शाखा में था। वर्ष 2008 में उन्होंने बैंक के जरिये छह हजार रुपये प्रति माह की एक आरडी शुरू की थी। इसकी किस्त उनके बचत खाते से काटकर आरडी में जमा की जाती थी। स्टेट बैंक ने दो माह की किस्त आरडी में जमा नहीं की, जिसकी शिकायत अरुण चंद श्रीवास्तव ने शाखा प्रबंधक से की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बैंक ने उनके बचत खाते से एक साथ तीन माह की किस्त 18 हजार रुपये काटकर आरडी जमा कर दिए। इसके 10 दिन बाद बैंक ने फिर उनके खाते से 12 हजार रुपये काट लिए। इस पर अरुण चंद्र श्रीवास्तव ने अपने खाते से 30 हजार रुपये काटने की शिकायत बैंक मैनेजर से की। आरोप है कि उनसे अभद्र व्यवहार किया गया। परिवादी अरुण चंद्र श्रीवास्तव ने वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के जरिये उपभोक्ता फोरम में स्टेट बैंक के खिलाफ परिवाद दायर किया।
पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। साथ ही खाते से छह हजार के स्थान पर 30 हजार काट गए। आदेश दिया कि बैंक शाखा परिवादी अरुण चंद्र श्रीवास्तव को बतौर क्षतिपूर्ति 25 हजार और वाद व्यय का 2500 रुपये का भुगतान 45 दिन के अंदर करे। संवाद
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जिले में एडीजे के पद पर रहे अरुण चंद्र श्रीवास्तव का एक बचत खाता स्टेट बैंक मुख्य शाखा में था। वर्ष 2008 में उन्होंने बैंक के जरिये छह हजार रुपये प्रति माह की एक आरडी शुरू की थी। इसकी किस्त उनके बचत खाते से काटकर आरडी में जमा की जाती थी। स्टेट बैंक ने दो माह की किस्त आरडी में जमा नहीं की, जिसकी शिकायत अरुण चंद श्रीवास्तव ने शाखा प्रबंधक से की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बैंक ने उनके बचत खाते से एक साथ तीन माह की किस्त 18 हजार रुपये काटकर आरडी जमा कर दिए। इसके 10 दिन बाद बैंक ने फिर उनके खाते से 12 हजार रुपये काट लिए। इस पर अरुण चंद्र श्रीवास्तव ने अपने खाते से 30 हजार रुपये काटने की शिकायत बैंक मैनेजर से की। आरोप है कि उनसे अभद्र व्यवहार किया गया। परिवादी अरुण चंद्र श्रीवास्तव ने वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के जरिये उपभोक्ता फोरम में स्टेट बैंक के खिलाफ परिवाद दायर किया।
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पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। साथ ही खाते से छह हजार के स्थान पर 30 हजार काट गए। आदेश दिया कि बैंक शाखा परिवादी अरुण चंद्र श्रीवास्तव को बतौर क्षतिपूर्ति 25 हजार और वाद व्यय का 2500 रुपये का भुगतान 45 दिन के अंदर करे। संवाद
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