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युवक के हत्यारे को उम्रकैद की सजा
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बदायूं। करीब छह साल पुराने हत्या के मामले में नामजद आरोपियों में से एक आरोपी को स्पेशल जज डकैती कोर्ट रमाशंकर सिंह ने मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
संभल जिले के धनारी थाना क्षेत्र के गांव बंदरई कमालगढ़ निवासी प्रमोद पुत्र अर्जुन सिंह ने 25 अक्तूबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक शाम चार बजे वह अपनी मां और पत्नी के साथ घर पर जानवरों को चारा डाल रहा था। तभी गांव के धम्मली उर्फ जसपाल, अशोक, मुकेश पुत्रगण सुकराम यादव तथा अनेग सिंह पुत्र मंगली घर में घुस आए । आरोपियों ने उसके घर में लूट की कोशिश की। उसकी मां बताशो देवी ने विरोध किया तो धम्मली उर्फ जसपाल ने उन्हें गोली मार दी। जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। वादी ने धम्मली उर्फ जसपाल, अशोक, मुकेश पुत्रगण सुकराम और अनेग सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद धम्मली उर्फ जसपाल, मुकेश और सुकराम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
स्पेशल जज डकैती कोर्ट रमाशंकर सिंह ने पत्रावली का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद धम्मली उर्फ जसपाल को दोषी करार दिया। जबकि उसके दो भाइयों अशोक और मुकेश को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने धम्मली उर्फ जसपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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संभल जिले के धनारी थाना क्षेत्र के गांव बंदरई कमालगढ़ निवासी प्रमोद पुत्र अर्जुन सिंह ने 25 अक्तूबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक शाम चार बजे वह अपनी मां और पत्नी के साथ घर पर जानवरों को चारा डाल रहा था। तभी गांव के धम्मली उर्फ जसपाल, अशोक, मुकेश पुत्रगण सुकराम यादव तथा अनेग सिंह पुत्र मंगली घर में घुस आए । आरोपियों ने उसके घर में लूट की कोशिश की। उसकी मां बताशो देवी ने विरोध किया तो धम्मली उर्फ जसपाल ने उन्हें गोली मार दी। जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। वादी ने धम्मली उर्फ जसपाल, अशोक, मुकेश पुत्रगण सुकराम और अनेग सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद धम्मली उर्फ जसपाल, मुकेश और सुकराम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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स्पेशल जज डकैती कोर्ट रमाशंकर सिंह ने पत्रावली का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद धम्मली उर्फ जसपाल को दोषी करार दिया। जबकि उसके दो भाइयों अशोक और मुकेश को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने धम्मली उर्फ जसपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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