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उम्मीदवार 30 से पूर्व नियुक्त करेंगे गणना एजेंट
अमर उजाला ब्यूरो, बदायूं
Updated Fri, 23 Oct 2015 09:06 PM IST
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जिससे गणना कक्ष में उनके प्रवेश के लिए पास जारी किया जा सके। प्रत्याशी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता में से किसी भी एक को ही गणना पंडाल में जानेे की अनुमति दी जाएगी और बार-बार अंदर-बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों तथा खंड विकास अधिकारियों को हिदायत दी है कि जिस अधिकारी द्वारा नामांकन से मतदान तक जिस वार्ड में ड्यूटी की है, उसे उस वार्ड की गणना कार्य में नहीं लगाया जाए। गणना कार्मिकों को गणना टेबिल आवंटन पीपीपीएमएस साफ्टवेयर द्वारा प्रेक्षक की मौजूदगी में 31 अक्तूबर को किया जाएगा और इसकी जानकारी गणना कार्मिकों को एक नवंबर को मतगणना के दिन ही दी जाएगी।
मंत्री या अन्य जनप्रतिनिधि नहीं होंगे एजेंट
किसी केन्द्रीय, राज्य मंत्री, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, अध्यक्ष जिला पंचायत, ब्लाक प्रमुख, सरकारी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति, राजकीय कर्मचारी तथा अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को मतगणना एजेंट नहीं बनाया जाएगा।
गणना परिसर दो सौ मीटर व्यास में रहेगा प्रतिबंधित
गणना परिसर की दो सौ मीटर परिधि में केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, कर्मचारियों के वाहन को ही प्रवेश दिया जाएगा। एक नवंबर को प्रात: आठ बजे से मतगणना प्ररांभ होगी। प्रत्येक गणना केंद्र पर दो-दो वीडियो ग्राफर भी लगाए जाएंगे।
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मतपेटिकाएं पहुंचवाने के लिए अधिकारी तैनात
जिला मजिस्ट्रेट ने स्ट्रांग रूम से मतगणना टेबिल तक मतपेटिकाएं पहुंचवाने के लिए 15 अधिकारियों की तैनाती की है। संबंधित ब्लाक के सहायक विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वह अपने ब्लाक के दस सफाई कर्मचारियों का भी मतपेटिकाएं पहुंचाने में सहयोग लें।
बंडलिंग कर सुरक्षित करने तक की जिम्मेदारी तय
मतगणना के बाद मतपत्रों की बण्डलिंग करके उनको सुरक्षित बक्सों में बंद कराने को भी 15 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। वह अपने साथ पांच सफाई कर्मचारियों को लगाकर उनका सहयोग लेंगे। सभी अधिकारी गणना शुरू होने से समाप्ति तक वहीं मौजूद रहेंगे।
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मंत्री या अन्य जनप्रतिनिधि नहीं होंगे एजेंट
किसी केन्द्रीय, राज्य मंत्री, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, अध्यक्ष जिला पंचायत, ब्लाक प्रमुख, सरकारी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति, राजकीय कर्मचारी तथा अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को मतगणना एजेंट नहीं बनाया जाएगा।
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गणना परिसर दो सौ मीटर व्यास में रहेगा प्रतिबंधित
गणना परिसर की दो सौ मीटर परिधि में केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, कर्मचारियों के वाहन को ही प्रवेश दिया जाएगा। एक नवंबर को प्रात: आठ बजे से मतगणना प्ररांभ होगी। प्रत्येक गणना केंद्र पर दो-दो वीडियो ग्राफर भी लगाए जाएंगे।
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मतपेटिकाएं पहुंचवाने के लिए अधिकारी तैनात
जिला मजिस्ट्रेट ने स्ट्रांग रूम से मतगणना टेबिल तक मतपेटिकाएं पहुंचवाने के लिए 15 अधिकारियों की तैनाती की है। संबंधित ब्लाक के सहायक विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वह अपने ब्लाक के दस सफाई कर्मचारियों का भी मतपेटिकाएं पहुंचाने में सहयोग लें।
बंडलिंग कर सुरक्षित करने तक की जिम्मेदारी तय
मतगणना के बाद मतपत्रों की बण्डलिंग करके उनको सुरक्षित बक्सों में बंद कराने को भी 15 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। वह अपने साथ पांच सफाई कर्मचारियों को लगाकर उनका सहयोग लेंगे। सभी अधिकारी गणना शुरू होने से समाप्ति तक वहीं मौजूद रहेंगे।