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धारा 144 लागू, धरना-प्रदर्शन पर रोक

Tue, 14 Jun 2022 01:18 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jun 2022 01:18 AM IST
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Civic Amenities
बदायूं। बीते शुक्रवार को देशभर में हुए बवाल को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत पुलिस ने प्रेसनोट जारी कर बताया गया है कि बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करना गैर कानूनी है।
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अगर कोई व्यक्ति इस तरह के धरना प्रदर्शनों में भाग लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। अगर इसमें महिलाओं और बच्चों को शामिल किया तो और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ध्यान रखें कि कहीं भी कोई सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट नहीं डालें। कोई वीडियो या फोटो वायरल नहीं करें। खासकर हाल में ही हुए मामलों को लेकर उसके फोटो या वीडियो शेयर करने से बचें। अगर कोई व्यक्ति भड़काऊ बयान, वीडियो या फोटो आदि वायरल करता है तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खासकर 17 जून को पुलिस की जिलेभर में नजर रहेगी। संवाद
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आज बड़े वाहनों को बंद रहेगा कछला बदायूं रोड
बदायूं। मंगलवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर कछला गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़भाड़ रहेगी। इस दौरान जाम आदि से निपटने के लिए पुलिस की ओर से रूट डायवर्जन किया गया है। मंगलवार सुबह से रोडवेज बस और भारी वाहनों के लिए कछला बदायूं रोड बंद रहेगा। इस दौरान बदायूं से कासगंज की ओर जाने वाली रोडवेज बसें वाहन नौशेरा तिराहे से कादरचौक गंजडुंडवारा होकर निकाली जाएंगीं। इसके अलावा बदायूं से कासगंज जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन उझानी बाईपास चौराहे से मुजरिया चौराहे, सहसवान और गुन्नौर होकर रवाना किए जाएंगे। संवाद
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