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पीसी शर्मा की शॉर्ट टर्म जमानत याचिका हाईकोर्ट में खारिज

Thu, 26 Nov 2020 02:00 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2020 02:00 AM IST
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bail cancle, DGC murdor case
बदायूं। डीजीसी साधना शर्मा हत्याकांड के मुख्य आरोपी पीसी शर्मा की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शॉर्ट-टर्म जमानत खारिज कर दी है। इससे पहले 31 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट भी पीसी शर्मा की जमानत खारिज कर चुका है।
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डीजीपी साधना शर्मा की 23 मई 2016 को टवेरा गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। विवेचना में पीसी शर्मा समेत अन्य के नाम प्रकाश में आए थे। पुलिस ने पीसी शर्मा को 20 अगस्त 2016 को लखनऊ के मलिहाबाद में ट्रेन से गिरफ्तार किया था। उसके बाद 26 अप्रैल 2017 को हाईकोर्ट ने पीसी शर्मा की जमानत मंजूर कर ली थी। अक्टूबर 2017 में मृतका साधना शर्मा की बहन वादी विपर्णा गौड़ ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड पीसी शर्मा की जमानत खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में बेल कैंसिलेशन प्रार्थना पत्र दिया था।
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न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने छह मार्च 2020 को वादिनी विपर्णा गौड़ की बहस सुनने के बाद हत्यारोपी पीसी शर्मा की जमानत खारिज कर दी थी। आरोपी पीसी ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे निरस्त कर दिया था। हाल ही में पीसी शर्मा ने पुत्र की शादी में शामिल होने के लिए शॉर्ट-टर्म जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। पीसी शर्मा ने कोर्ट से पांच दिन की जमानत मांगी थी। बुधवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पीसी शर्मा की अर्जी खारिज कर दी।
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