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Budaun News: कन्या विवाह सहायता योजना के लिए अब छह माह तक हो सकेंगे आवेदन

Wed, 05 Nov 2025 12:45 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 05 Nov 2025 12:45 AM IST
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Applications for the Kanya Vivah Sahayata Yojana can now be made for six months.
बदायूं। निर्माण श्रमिकों के हित में श्रम विभाग ने कन्या विवाह सहायता योजना में संशोधन किया है। सहायक श्रमायुक्त श्वेता गर्ग ने बताया कि पहले जहां विवाह के तीन माह के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अनिवार्यता थी, अब संशोधित व्यवस्था के तहत छह माह के भीतर आवेदन किया जा सकेगा।
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इसके साथ ही योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 से बढ़ाकर 65,000, अंतरजातीय विवाह की स्थिति में 61,000 से बढ़ाकर 75,000, सामूहिक विवाह की स्थिति में 75,000 से बढ़ाकर 85,000 कर दी गई है।
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उन्होंने बताया कि अब आवेदक को पूर्व निर्धारित अभिलेखों के साथ विवाह पंजीकरण की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ वही पंजीकृत निर्माण श्रमिक उठा सकेंगे, जिन्होंने बोर्ड की सदस्यता अवधि का कम से कम एक वर्ष पूर्ण कर लिया हो। संवाद
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