फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   अब चूहा और मच्छर मार कीटनाशक बेचने को लेना होगा लाइसेंस

अब चूहा और मच्छर मार कीटनाशक बेचने को लेना होगा लाइसेंस

Mon, 26 Nov 2018 08:31 PM IST
Updated Mon, 26 Nov 2018 08:31 PM IST
विज्ञापन
अब चूहा और मच्छर मार कीटनाशक बेचने को लेना होगा लाइसेंस
अब चूहा और मच्छर मार दवा बेचने को लेना होगा लाइसेंस
विज्ञापन

नहीं किया ऐसा तो लगाया जाए जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। शहर हो या गांव। हर जगह चूहा और मच्छर मार दवा किराना और जनरल स्टोर पर उपलब्ध रहती है। इन दुुकानों से इन्हेंआसानी से खरीदा जा सकता हे। लेकिन अब ये आसानी से किराने और जनरल स्टोर की दुकानों पर नहीं मिलेगी। इसके लिए अब विभाग से लाइसेंस लेना होगा। इसके बिना अगर दुकानदार ऐसी दवाओं की बिक्री करते हुए मिला, तो उन्हें जुर्माना देने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है।
दरअसल दो साल पहले सुप्रीमकोर्ट ने आदेश दिया था कि मच्छर मारने वाली अगरबत्ती, चूहानाशक आदि की बिक्री बिना लाइसेंस के दुकानों पर नहीं की जाए क्योंकि ये जहरीली हैं, इनको खाने से मौत संभव है। उस वक्त प्रशासन आदेश के प्रति संजीदा नहीं हुआ। नतीजा गांव की गली से लेकर शहर की बाजार तक थोक, फुटकर व्यवसायियों ने धड़ल्ले से कीटनाशक बेचना शुरू कर दिया। हालात ये हैं कि किसी के पास बिक्री लाइसेंस नहीं है। केंद्र सरकार ने अब इस आदेश का गंभीरता से अनुपालन कराने के लिए कृषि रक्षा निदेशालय के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें साफ निर्देश दिए हैं कि घरेलू कीटनाशक बेचने के लिए अनिवार्य रूप से लाइसेंस बनवाना होगा। पहली फरवरी के बाद यदि बिना लाइसेंस इन दवाओं की बिक्री करते मिले तो व्यवसायियों पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन



पहली बार में 25 हजार का जुर्माना
चूहा और मच्छर मार दवाएं बेचने वाले व्यवसायी पर पहली बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना पड़ेगा। साथ ही छह माह की जेल भी हो सकती है। दोबारा पकड़े जाने पर यह दोगुना हो जाएगा। इसके बाद सजा का प्रावधान बढ़ता जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन




ऐसे करें लाइसेंस के लिए आवेदन
घरेलू कीटनाशक दवाओं को बेचने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हार्डकापी के साथ सभी कागजात कृषि रक्षा विभाग में जमा करने होंगे। शहरी क्षेत्र के लिए 7500 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1500 रुपये लाइसेंस शुल्क के रूप में जमा करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed